Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Reading: 10 प्रतिशत ईडब्लूएस आरक्षण जारी रहेगा
Share
Aa
Aa
Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Search
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Follow US
Khabar21 > Blog > EDUCTION > 10 प्रतिशत ईडब्लूएस आरक्षण जारी रहेगा
EDUCTIONदेश-दुनिया

10 प्रतिशत ईडब्लूएस आरक्षण जारी रहेगा

editor
editor Published November 7, 2022
Last updated: 2022/11/07 at 11:31 AM
Share
SHARE
Chat on WhatsApp
Share News

नई दिल्ली सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10% आरक्षण दिए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है। 5 न्यायाधीशों में से 3 ने EWS आरक्षण के सरकार के फैसले को संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं माना है। यानी यह आरक्षण जारी रहेगा। EWS के पक्ष में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट के अनुसार CJI यूयू ललित और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी एक साथ फैसला सुनाएंगे। वहीं, जस्टिस एस रवींद्र भट्‌ट, जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला अलग-अलग फैसला पढ़ेंगे।

जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा और सरकारी नौकरियों में EWS आरक्षण लागू हुआ। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी DMK सहित कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इसे चुनौती दी।

हमने 50% का बैरियर नहीं तोड़ा- केंद्र की दलील
केंद्र की ओर से पेश तत्कालीन अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुनवाई के दौरान कहा था कि आरक्षण के 50% बैरियर को सरकार ने नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा था- 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए ताकि बाकी 50% जगह सामान्य वर्ग के लोगों के लिए बची रहे। यह आरक्षण 50% में आने वाले सामान्य वर्ग के लोगों के लिए ही है। यह बाकी के 50% वाले ब्लॉक को डिस्टर्ब नहीं करता है।

27 सितंबर को कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला
बेंच ने मामले की साढ़े छह दिन तक सुनवाई के बाद 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। CJI ललित 8 नवंबर यानी मंगलवार को रिटायर हो रहे हैं। इसके पहले 5 अगस्त 2020 को तत्कालीन CJI एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने मामला संविधान पीठ को सौंपा था। CJI यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने कुछ अन्य अहम मामलों के साथ इस केस की सुनवाई की।

- Advertisement -

Share News
Chat on WhatsApp

editor November 7, 2022
Share this Article
Facebook TwitterEmail Print

Latest Post

राजस्थान में कब शुरू होगी सरकारी भारत टैक्सी सेवा, जानिए पूरी योजना – Rajasthan News
राजस्थान
गुलाबी-नीली गोली की रिपोर्ट अब अनिवार्य, शिक्षा विभाग का सख्त आदेश – Bikaner News
बीकानेर
अंकुश–2 अभियान के तहत एमएस कॉलेज की छात्राएं नशा विरोधी मुहिम से जुड़ीं – Bikaner News
बीकानेर
बीकानेर में घर लौट रहे युवक पर चाकू से हमला, मामला दर्ज – Bikaner News
बीकानेर
बीकानेर: श्रीडूंगरगढ़ में युवक ने पेड़ से फंदा लगाकर दी जान, जांच में जुटी पुलिस
बीकानेर
बीकानेर के केईएम रोड पर नमकीन भंडार में लगी आग, मचा हड़कंप – Bikaner News
बीकानेर
बोर्ड परीक्षाओं के दौरान पढ़ाई बाधित न हो, शिक्षा विभाग के सख्त निर्देश – Rajasthan News
राजस्थान शिक्षा
बीकानेर में खेजड़ी बचाने का आंदोलन तेज, कांग्रेस ने दिया समर्थन – Bikaner News
बीकानेर

You Might Also Like

देश-दुनिया

भारत रूसी तेल पर क्या बदलेगा रुख? ट्रंप के दावे पर पीयूष गोयल का जवाब – National News

Published February 7, 2026
देश-दुनिया

मोबाइल, EV बैटरी से लेकर दवाइयों तक सस्ता करने वाला बजट 2026 – National News

Published February 1, 2026
देश-दुनिया

सोना-चांदी में भारी गिरावट, सर्राफा और मंडी भाव लुढ़के

Published January 31, 2026
देश-दुनिया

UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक, केंद्र से मांगा नया ड्राफ्ट

Published January 29, 2026
Khabar21
Follow US

© Copyright 2022, All Rights Reserved Khabar21 | Designed by Uddan Promotions Pvt. Ltd.

  • About Us
  • Contact
  • Privacy Policy
1520138487750

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?