Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Reading: 10 प्रतिशत ईडब्लूएस आरक्षण जारी रहेगा
Share
Aa
Aa
Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Search
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Follow US
Khabar21 > Blog > EDUCTION > 10 प्रतिशत ईडब्लूएस आरक्षण जारी रहेगा
EDUCTIONदेश-दुनिया

10 प्रतिशत ईडब्लूएस आरक्षण जारी रहेगा

editor
editor Published November 7, 2022
Last updated: 2022/11/07 at 11:31 AM
Share
SHARE
Chat on WhatsApp
Share News

नई दिल्ली सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10% आरक्षण दिए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है। 5 न्यायाधीशों में से 3 ने EWS आरक्षण के सरकार के फैसले को संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं माना है। यानी यह आरक्षण जारी रहेगा। EWS के पक्ष में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट के अनुसार CJI यूयू ललित और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी एक साथ फैसला सुनाएंगे। वहीं, जस्टिस एस रवींद्र भट्‌ट, जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला अलग-अलग फैसला पढ़ेंगे।

जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा और सरकारी नौकरियों में EWS आरक्षण लागू हुआ। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी DMK सहित कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इसे चुनौती दी।

हमने 50% का बैरियर नहीं तोड़ा- केंद्र की दलील
केंद्र की ओर से पेश तत्कालीन अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुनवाई के दौरान कहा था कि आरक्षण के 50% बैरियर को सरकार ने नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा था- 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए ताकि बाकी 50% जगह सामान्य वर्ग के लोगों के लिए बची रहे। यह आरक्षण 50% में आने वाले सामान्य वर्ग के लोगों के लिए ही है। यह बाकी के 50% वाले ब्लॉक को डिस्टर्ब नहीं करता है।

27 सितंबर को कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला
बेंच ने मामले की साढ़े छह दिन तक सुनवाई के बाद 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। CJI ललित 8 नवंबर यानी मंगलवार को रिटायर हो रहे हैं। इसके पहले 5 अगस्त 2020 को तत्कालीन CJI एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने मामला संविधान पीठ को सौंपा था। CJI यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने कुछ अन्य अहम मामलों के साथ इस केस की सुनवाई की।

- Advertisement -

Share News
Chat on WhatsApp

editor November 7, 2022
Share this Article
Facebook TwitterEmail Print

Latest Post

नोखा जिला अस्पताल में जेबकतर सक्रिय, आधे घंटे में दो वारदात
बीकानेर
अरावली पहाड़ियों पर फिर सियासी घमासान, संरक्षण बनाम पर्यावरण खतरा
राजस्थान
राजस्थान शिक्षा रोडमैप: दो साल का लेखा-जोखा और अगले तीन साल की दिशा
राजस्थान शिक्षा
ट्रेन की चपेट में आया मानसिक रोगी, हाथ कटा, स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल
बीकानेर
There will be power cuts in these areas tomorrow - know which areas are included
कल इन क्षेत्रों में रहेगी बिजली कटौती – जानें कौन-कौन से इलाके शामिल
बीकानेर
अधिवक्ताओं द्वारा अभियंता से मारपीट पर बीकानेर में विरोध प्रदर्शन
बीकानेर
नयाशहर में सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत, अज्ञात टैक्सी चालक के खिलाफ मामला दर्ज
बीकानेर
व्हाट्सएप में नया भूतिया स्कैम, बिना OTP के अकाउंट हो सकता है हैक
बीकानेर

You Might Also Like

देश-दुनिया

H-1B वीजा संकट: सोशल मीडिया जांच ने भारतीय प्रोफेशनल्स की बढ़ाई मुश्किलें

Published December 22, 2025
देश-दुनिया

बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर भागवत का बयान, कार्रवाई की अपील

Published December 21, 2025
देश-दुनिया

रेलवे का बड़ा फैसला: अब पहले बनेगा आरक्षण चार्ट, यात्रियों को राहत

Published December 21, 2025
देश-दुनिया

अग्निवीरों को बड़ी राहत, BSF भर्ती में 50% आरक्षण लागू

Published December 21, 2025
Khabar21
Follow US

© Copyright 2022, All Rights Reserved Khabar21 | Designed by Uddan Promotions Pvt. Ltd.

  • About Us
  • Contact
  • Privacy Policy
Join WhatsApp Group

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?