Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Reading: राजस्थान में डेड बॉडी रोककर प्रदर्शन पर अब 5 साल की जेल और जुर्माना
Share
Aa
Aa
Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Search
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Follow US
Khabar21 > Blog > राजस्थान > राजस्थान में डेड बॉडी रोककर प्रदर्शन पर अब 5 साल की जेल और जुर्माना
राजस्थान

राजस्थान में डेड बॉडी रोककर प्रदर्शन पर अब 5 साल की जेल और जुर्माना

editor
editor Published December 7, 2025
Last updated: 2025/12/07 at 5:39 PM
Share
SHARE
Chat on WhatsApp
Share News

राजस्थान में अब मृत शरीर को लेकर होने वाले विरोध प्रदर्शनों और बिना वजह अंतिम संस्कार टालने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने ‘राजस्थान मृतक शरीर के सम्मान अधिनियम’ के नियम लागू कर दिए हैं, जिसके बाद डेड बॉडी के दुरुपयोग, सड़क रोककर प्रदर्शन और राजनीतिक उद्देश्यों से शव रखने जैसी गतिविधियों पर 1 से 5 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान लागू हो गया है।

Contents
अब परिजन शव लेने से इनकार नहीं कर पाएंगेनेताओं और बाहरी व्यक्तियों पर सबसे सख्त कार्रवाईकानून पहले लागू, अब नियम बनेलावारिस शवों के लिए भी कड़े प्रावधानमुख्य प्रावधानअंतिम संस्कार में देरी कब स्वीकार होगीराजनीतिक विवाद भी फिर उभरा

अब परिजन शव लेने से इनकार नहीं कर पाएंगे

नए नियमों के तहत परिजनों को हॉस्पिटल या पुलिस से डेड बॉडी लेना अनिवार्य होगा। अगर परिजन जानबूझकर विरोध, दबाव या किसी विवाद के कारण शव नहीं लेते हैं, तो उन्हें एक साल तक की सजा हो सकती है।
यदि परिवार का कोई सदस्य शव का इस्तेमाल प्रदर्शन के लिए करता है या किसी नेता को ऐसा करने देता है, तो दो साल तक की जेल हो सकती है।

नेताओं और बाहरी व्यक्तियों पर सबसे सख्त कार्रवाई

अगर कोई राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता या गैर-परिजन मृत शरीर को लेकर प्रदर्शन करता है, तो उसे 5 साल तक की सजा का प्रावधान है।
कानून का उद्देश्य शव के सम्मान की रक्षा करना और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना बताया गया है।

- Advertisement -

कानून पहले लागू, अब नियम बने

यह अधिनियम जुलाई 2023 में विधानसभा से पारित हुआ था और अगस्त 2023 में इसे लागू भी कर दिया गया था। लेकिन नियमों की अनुपस्थिति के कारण पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही थी।
अब नियम अधिसूचित होने के बाद यह कानून पूरी तरह प्रभावी हो गया है।


लावारिस शवों के लिए भी कड़े प्रावधान

नियमों में लावारिस शवों की पहचान, सुरक्षा और डेटा प्रबंधन को लेकर भी सख्त निर्देश शामिल हैं।

मुख्य प्रावधान

  • लावारिस शवों का पोस्टमॉर्टम वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के साथ होगा।

  • सभी शवों का डीएनए प्रोफाइल तैयार किया जाएगा।

  • राज्य स्तर पर और प्रत्येक जिले में डिजिटल डेटा बैंक बनाया जाएगा।

  • महिला और पुरुष शवों को अलग-अलग डीप फ्रीजर में रखा जाएगा।

  • गोपनीयता भंग करने पर 3 से 10 साल तक की जेल और जुर्माना लगाया जा सकेगा।

  • हॉस्पिटल की लापरवाही या अभद्र स्थिति में शव रखने पर भी कार्रवाई होगी।


अंतिम संस्कार में देरी कब स्वीकार होगी

परिजन केवल दो परिस्थितियों में अंतिम संस्कार में देरी कर सकते हैं—

  1. परिवार के सदस्य दूर-दराज़ में हों और पहुंचने में समय लगे

  2. पोस्टमॉर्टम आवश्यक हो

इन कारणों के अलावा देरी गैर-कानूनी मानी जाएगी।


राजनीतिक विवाद भी फिर उभरा

विधेयक पारित होने के समय तत्कालीन विपक्ष ने इसका विरोध किया था।
तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इसे “आवाज दबाने वाला कानून” बताते हुए कहा था कि सरकार विरोध प्रदर्शनों पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है।

अब मौजूदा सरकार ने बिना किसी संशोधन के इन्हीं नियमों को लागू कर दिया है, जिसके बाद राजनीतिक बहस एक बार फिर तेज हो गई है।


Share News
Chat on WhatsApp

editor December 7, 2025
Share this Article
Facebook TwitterEmail Print

Latest Post

पुष्करण समाज सावा 2026: सरकारी सहायता के लिए आवेदन शुरू – Bikaner News
बीकानेर
सीमावर्ती जिलों में बदला मौसम, आंधी और बारिश का अलर्ट जारी – Weather News
बीकानेर राजस्थान
नागणेची माता मंदिर में दो दिवसीय स्थापना महोत्सव, भव्य आयोजन की तैयारी – Bikaner News
बीकानेर
NFSA लाभार्थियों को राहत, राजस्थान में शुरू होंगे ग्रेन एटीएम – Rajasthan News
राजस्थान
डोडा में सेना का वाहन खाई में गिरा, 10 जवान शहीद – National News
देश-दुनिया
जिले के 2114 स्कूलों में कल मेगा PTM व निपुण मेला होगा आयोजित – Bikaner News
बीकानेर
प्रदेश में सभी 41 जिलों के प्रभारी सचिव बदले, बीकानेर को नया प्रभारी
बीकानेर
एक साल में 5 चालान पर ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है निलंबित – National News
देश-दुनिया

You Might Also Like

बीकानेरराजस्थान

सीमावर्ती जिलों में बदला मौसम, आंधी और बारिश का अलर्ट जारी – Weather News

Published January 22, 2026
राजस्थान

NFSA लाभार्थियों को राहत, राजस्थान में शुरू होंगे ग्रेन एटीएम – Rajasthan News

Published January 22, 2026
राजस्थान

रामलला प्राण प्रतिष्ठा द्वितीय वर्षगांठ पर राजस्थान को 1590 करोड़ की सौगात

Published January 22, 2026
राजस्थान

23 से 25 जनवरी तक प्रदेशभर में बारिश, पहाड़ों में हिमपात

Published January 20, 2026
Khabar21
Follow US

© Copyright 2022, All Rights Reserved Khabar21 | Designed by Uddan Promotions Pvt. Ltd.

  • About Us
  • Contact
  • Privacy Policy
1520138487750

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?