Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Reading: चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइन, एआई सामग्री पर लेबलिंग होगी अनिवार्य
Share
Aa
Aa
Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Search
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Follow US
Khabar21 > Blog > देश-दुनिया > चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइन, एआई सामग्री पर लेबलिंग होगी अनिवार्य
देश-दुनिया

चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइन, एआई सामग्री पर लेबलिंग होगी अनिवार्य

editor
editor Published October 27, 2025
Last updated: 2025/10/27 at 5:51 PM
Share
SHARE
Chat on WhatsApp
Share News

नई दिल्ली:
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने चुनाव प्रचार में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डिजिटल रूप से संशोधित सामग्री के बढ़ते दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है।
ये दिशा-निर्देश सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और प्रचार प्रतिनिधियों पर लागू होंगे। आयोग ने कहा कि ऐसी सामग्री से मतदाताओं में भ्रम फैलता है और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर असर पड़ता है।

Contents
मतदाता को गुमराह करने वाली एआई सामग्री पर रोकएआई सामग्री पर स्पष्ट लेबल अनिवार्यलेबल का आकार और दृश्यता तयनिर्माता इकाई का नाम देना जरूरी3 घंटे में हटानी होगी फर्जी सामग्रीअभिलेख रखना होगा अनिवार्यभ्रामक प्रचार पर सख्त कार्रवाई

मतदाता को गुमराह करने वाली एआई सामग्री पर रोक

आयोग के अनुसार, तकनीकी रूप से तैयार प्रचार सामग्री वास्तविकता का झूठा चित्र प्रस्तुत करती है। इसे रोकने के लिए आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत नई व्यवस्था लागू की है।


एआई सामग्री पर स्पष्ट लेबल अनिवार्य

अब हर एआई-निर्मित या डिजिटल रूप से बदली गई छवि, वीडियो या ऑडियो पर “AI-Generated” या “Digitally Modified” लिखना जरूरी होगा।


लेबल का आकार और दृश्यता तय

दृश्य सामग्री में लेबल कम से कम 10% हिस्से में दिखेगा।
वीडियो में यह ऊपर की ओर और ऑडियो में शुरुआती 10% समय तक सुनाई देना अनिवार्य होगा।

- Advertisement -

निर्माता इकाई का नाम देना जरूरी

एआई सामग्री के मेटाडेटा या कैप्शन में इसे तैयार करने वाले व्यक्ति या संस्था का नाम देना होगा ताकि जिम्मेदारी तय की जा सके।


3 घंटे में हटानी होगी फर्जी सामग्री

किसी पार्टी या प्रत्याशी के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर गलत या एआई-निर्मित सामग्री पाई जाने पर उसे तीन घंटे में हटाना अनिवार्य होगा।


अभिलेख रखना होगा अनिवार्य

राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को अपनी एआई या डिजिटल रूप से संशोधित प्रचार सामग्री का रिकॉर्ड रखना होगा ताकि भविष्य में जांच की जा सके।


भ्रामक प्रचार पर सख्त कार्रवाई

यदि किसी उम्मीदवार या दल ने एआई का उपयोग कर मतदाताओं को गुमराह करने की कोशिश की, तो उस पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।


Share News

editor October 27, 2025
Share this Article
Facebook TwitterEmail Print

Latest Post

कोडमदेसर तक ई-बस संचालन की मांग, श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी राहत
बीकानेर
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विद्यार्थियों के लिए विशेष बस व्यवस्था, 20 प्वाइंट तय
बीकानेर
पीएम-किसान की 23वीं किस्त पर केवीके में जागरूकता कार्यक्रम
बीकानेर
पीबीएम सुधारो आंदोलन के समर्थन में पहुंचे डॉ. बीडी कल्ला, सरकार से की कार्रवाई की मांग
बीकानेर
प्रताप बस्ती में अवैध कैसिनो पर पुलिस का छापा, 10 गिरफ्तार
बीकानेर
डोमिनोज फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर 18 लाख की ठगी
बीकानेर
डूंगर कॉलेज जाने से रोका, युवक से मारपीट का आरोप
बीकानेर
मारवाड़ अस्पताल के बाहर अव्यवस्था से रोजाना लग रहा जाम
बीकानेर

You Might Also Like

देश-दुनिया

राम मंदिर दान राशि गबन मामले में ट्रस्ट पदाधिकारी भी जांच के दायरे में

Published June 14, 2026
देश-दुनिया

होर्मुज क्षेत्र में भारतीय जहाज पर हमला, सुरक्षा पर चिंता बढ़ी

Published June 11, 2026
देश-दुनिया

राजस्थान में प्री-मानसून बारिश से राहत, फिर बढ़ेगी गर्मी

Published June 6, 2026
देश-दुनिया

अब व्हाट्सएप पर मिलेंगी ई-मित्र सेवाएं, घर बैठे होंगे काम

Published June 4, 2026
Khabar21
Follow US

© Copyright 2022, All Rights Reserved Khabar21 | Designed by Uddan Promotions Pvt. Ltd.

  • About Us
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
1520138487750

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?