रोडवेज की नई सख्ती: हर माह 3000KM बस चलाना होगा अनिवार्य, नहीं तो नहीं मिलेगा वेतन
जयपुर। राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने अपने ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए एक नई और सख्त गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के तहत अब सभी चालकों और परिचालकों को हर महीने कम से कम 3000 किलोमीटर तक बस संचालन करना अनिवार्य होगा। तय दूरी पूरी न करने की स्थिति में उनका वेतन रोका जाएगा।
यह आदेश रोडवेज एमडी पुरुषोत्तम शर्मा के निर्देश पर कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) चांदमल वर्मा द्वारा गुरुवार को जारी किया गया। यह निर्णय राज्य में रोडवेज बस संचालन को नियमित और प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
क्या है नया नियम?
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3000KM बस संचालन अनिवार्य:
प्रत्येक ड्राइवर और कंडक्टर को महीने में न्यूनतम 3000 किलोमीटर बस चलाना अनिवार्य होगा।- Advertisement -
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नियम न मानने पर वेतन नहीं:
जो कर्मचारी इस निर्धारित दूरी तक बस नहीं चलाएंगे, उनका उस महीने का वेतन नहीं बनाया जाएगा। -
शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारियों को छूट:
जो कर्मचारी चिकित्सकीय रूप से असमर्थ या शारीरिक रूप से अक्षम हैं, उन्हें इस नियम से छूट दी जाएगी। -
चिकित्सकीय प्रमाण पत्र अनिवार्य:
छूट लेने वाले कर्मचारियों को नवीनतम मेडिकल प्रमाण पत्र के साथ मुख्यालय में प्रस्ताव भेजना होगा। उनकी जांच जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल में करवाई जाएगी।
आदेश जारी करने की वजह क्या है?
रोडवेज प्रबंधन का कहना है कि कई ड्राइवर और कंडक्टर ड्यूटी पर होने के बावजूद बस संचालन नहीं कर रहे थे, जिससे संचालन व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। इससे न केवल राजस्व में गिरावट आ रही थी बल्कि यात्रियों को भी परेशानी हो रही थी।
कर्मचारियों की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है?
हालांकि इस आदेश को कर्मचारियों की ओर से विरोध झेलना पड़ सकता है, लेकिन प्रशासन इसे रोडवेज संचालन की गुणवत्ता और वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए जरूरी कदम मान रहा है। कर्मचारी संगठनों ने अभी तक इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन आने वाले दिनों में इस पर विवाद हो सकता है।
