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Khabar21 > Blog > crime > छेड़छाड़ का मामला: प्रिंसिपल को जमानत, एसएचओ को फटकार
crimeराजस्थान

छेड़छाड़ का मामला: प्रिंसिपल को जमानत, एसएचओ को फटकार

editor
editor Published September 19, 2024
Last updated: 2024/09/19 at 4:45 PM
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Molestation Case: Principal Granted Bail, SHO Reprimanded
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जिले के नैनवा थाना क्षेत्र के जजावर गांव में छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले प्रिंसिपल को नैनवा थाना पुलिस ने बूंदी पॉक्सो कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने प्रिंसिपल को जमानत दे दी है। कोर्ट ने 25 हजार रुपये जुर्माना और 25 हजार के मुचलके पर जमानत देते हुए नैनवा थाना एसएचओ को भी फटकार लगाई। आरोपी के वकील की ओर से कोर्ट में धारा 35 A 3 के नोटिस की पालना नहीं करने को लेकर बहस की गई, जिसे कोर्ट ने गंभीर माना। इसके साथ ही नए कानून के अनुसार 7 साल के अंदर वाली सजा में गिरफ्तार नहीं करने का हवाला भी कोर्ट में दिया गया, जिस पर कोर्ट ने प्रिंसिपल को जमानत दी है।

आरोपी के वकील देवराज गोचर ने बताया कि नैनवा थाना पुलिस ने प्रिंसिपल को पॉक्सो कोर्ट में छेड़छाड़ की धाराओं के तहत पेश किया, साथ ही नैनवा थाना पुलिस द्वारा बिना नोटिस दिए ही उसे गिरफ्तार किया गया, जो कि नियम विरुद्ध था। सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइंस के अनुसार 7 साल के अंदर आने वाली सजा में आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, इसके लिए पहले कोर्ट में चालान पेश करना होता है और मामले में कोर्ट में ट्रायल चलता है।

इधर मामला शिक्षा मंत्री तक पहुंचने के बाद जयपुर से आई टीम ने छात्रा से बातचीत कर स्कूल का दौरा किया और प्रथम दृष्टया मामला सही पाए जाने पर प्रिंसिपल को निलंबित किए जाने की सिफारिश की, जिस पर शिक्षा विभाग ने अब प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया है।

यह था पूरा मामला

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16 सितंबर को बूंदी जिले के जजावर गांव की सरकारी बालिका विद्यालय में प्रतियोगिता के दौरान छात्रा से अश्लील बात और छेड़छाड़ करने के मामले को लेकर हंगामा हो गया। सूचना पर नैनवा थाना अधिकारी महेंद्र कुमार यादव ने मौके पर पहुंचकर मामले में संज्ञान लिया। उक्त मामले को लेकर पीड़िता के भाई ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया था कि मेरी बहन के साथ विद्यालय प्रिंसिपल ने कार्यालय में बुलाकर उससे छेड़छाड़ की है।


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editor September 19, 2024
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