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देश-दुनिया

पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में मिलेगा 10 फ़ीसदी आरक्षण

editor
editor Published July 24, 2024
Last updated: 2024/07/24 at 8:17 PM
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भारतीय सेना के लिए काम कर चुके पूर्व अग्निवीरों को अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 10 फ़ीसदी आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों को सुरक्षाबलों में 10 फ़ीसदी आरक्षण देने का फ़ैसला किया है.

बीएसएफ़ के डीजी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि, बीएसएफ़ पूर्व अग्निवीरों को चार साल के अनुभव के बाद अपने लिए उपयुक्त मानती है.

बीएसएफ़ के डीजी ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों ने चार साल तक कड़े अनुशासन में नौकरी की है, इसलिए ये बीएसएफ़ के अनुरूप हैं.

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उन्होंने कहा कि ‘एक तरह से हमें तैयार सैनिक मिल रहे हैं. जिस वजह से हम इनको कम समय की ट्रेनिंग देने के बाद सीमा पर तैनात करेंगे. सभी बलों को पूर्व अग्निवीरों से फ़ायदा पहुंचेगा.’

बीएसएफ़ के डीजी ने कहा, “जितनी भी हमारी वैकेंसी होगी उसमें पूर्व अग्निवीरों को 10 फ़ीसदी का आरक्षण मिलेगा. अग्निवीरों के पहले बैच को आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी वहीं इसके बाद के सभी बैचों को 3 साल की छूट दी जाएगी.”

वहीं सीआईएसएफ की डीजी ने कहा, “गृह मंत्रालय भारत सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के केंद्रीय सुरक्षाबलों में भर्ती के लिए एक अहम फ़ैसला किया है.”

सीआईएसएफ की डीजी ने कहा कि इस फ़ैसले के तहत सीआईएसएफ में भी कॉन्सटेबल के पदों पर 10 फ़ीसदी भर्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगी. इसके अलावा पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल टेस्ट में भी छूट का प्रावधान रहेगा.

साथ ही अग्निवीरों को आयु सीमा में भी छूट मिलेगी. पहली बैच को पांच साल की और बाद के बैच को तीन साल की छूट मिलेगी.

बीएसएफ और सीआईएसएफ की तरह आरपीएफ और एसएसबी में भी पूर्व अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण और आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

सीआरपीएफ ने भी पूर्व अग्निवीरों को नियुक्तियों में 10 फ़ीसदी आरक्षण और उम्र सीमा में छूट देने का प्रावधान किया है. इसके अलावा पूर्व अग्निवीरों को फ़िज़िकल टेस्ट में भी छूट का फ़ायदा मिलेगा.

गृह मंत्रालय ने साल 2022 में ही घोषणा की थी कि अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 10 फ़ीसदी नौकरियां आरक्षित रहेंगी.


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editor July 24, 2024
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