Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Reading: युवक नाबालिग को घर से भगाकर ले गया था, 1 लाख 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया
Share
Aa
Aa
Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Search
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Follow US
Khabar21 > Blog > राजस्थान > युवक नाबालिग को घर से भगाकर ले गया था, 1 लाख 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया
राजस्थानहनुमानगढ़

युवक नाबालिग को घर से भगाकर ले गया था, 1 लाख 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया

editor
editor Published May 13, 2023
Last updated: 2023/05/13 at 3:35 PM
Share
SHARE
Chat on WhatsApp
Share News

हनुमानगढ़। विशेष कोर्ट, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 हनुमानगढ़ के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग लडक़ी से रेप करने के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। इसके साथ ही 1 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए।
विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि 4 सितम्बर 2018 को पीडि़ता के पिता ने खुइयां पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया कि उसकी नाबालिग पुत्री को मुश्ताक (23) पुत्र बलवान निवासी नाथूसरी चौपटा जिला सिरसा हरियाणा घर से भगाकर ले गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और पीडि़ता को डिटेन किया। पीडि़ता ने अपने बयानों में बताया कि 3 सितंबर 2018 की रात्रि को मुश्ताक उसे घर से उठाकर चण्डीगढ़ ले गया। जबरदस्ती शादी करने का प्रयास किया तो उसने मना कर दिया। फिर मुश्ताक उसे अपने गांव ले गया और घर पर रखा। इस दौरान तीन-चार बार रेप किया। फिर उसे पुलिस ने डिटेन कर लिया।
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी मुश्ताक को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 16 गवाह पेश किए तथा 23 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी मुश्ताक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे आईपीसी की धारा 363 में 3 साल कारावास, 5 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 366 में 7 साल कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 376 व 5एल/6 पोक्सो एक्ट में 20 साल कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।


Share News

editor May 13, 2023
Share this Article
Facebook TwitterEmail Print

Latest Post

पतंग उड़ाने के लिए नहीं थामें चाइनीज डोर, धातु मिश्रित होने से लग सकता है करंट, BKESL ने जारी की एडवाइजरी
Bijali बिजली बीकानेर
डॉ. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर सेवा बस्ती में सेवा कार्य सम्पन्न
बीकानेर राजस्थान
बीकानेर स्थापना दिवस पर राजपूत-जाट एकता की ऐतिहासिक परंपरा होगी जीवंत
बीकानेर
बीकानेर: जमीन धोखाधड़ी मामला, कोर्ट के आदेश पर पांच के खिलाफ केस दर्ज
बीकानेर
बीकानेर में टैक्सी चालक से लूट, मारपीट कर वाहन ले भागे बदमाश
बीकानेर
बीकानेर ब्लाइंड मर्डर बना पहेली, 16 दिन बाद भी हत्यारे फरार
बीकानेर
बीकानेर: चाइनीज मांझे से गर्दन कटने पर मासूम की मौत
बीकानेर
बीकानेर: पुलिस थानों में कानून व्यवस्था के लिए ‘यूथ विंग’ बनेगी
बीकानेर

You Might Also Like

बीकानेरराजस्थान

डॉ. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर सेवा बस्ती में सेवा कार्य सम्पन्न

Published April 17, 2026
राजस्थान

राजस्थान शिक्षा विभाग में 9582 पदों पर भर्ती को मंजूरी

Published April 17, 2026
राजस्थान

राजस्थान बोर्ड ने 9वीं से 12वीं तक की चार किताबें हटाईं

Published April 16, 2026
बीकानेरराजस्थान

पुष्पों से सुसज्जित होगा बीकानेर : स्थापना दिवस पर मंदिरों में पहली बार पुष्प रंगोली…

Published April 16, 2026
Khabar21
Follow US

© Copyright 2022, All Rights Reserved Khabar21 | Designed by Uddan Promotions Pvt. Ltd.

  • About Us
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
1520138487750

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?