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राजस्थानहनुमानगढ़

युवक नाबालिग को घर से भगाकर ले गया था, 1 लाख 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया

editor
editor Published May 13, 2023
Last updated: 2023/05/13 at 3:35 PM
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हनुमानगढ़। विशेष कोर्ट, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 हनुमानगढ़ के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग लडक़ी से रेप करने के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। इसके साथ ही 1 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए।
विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि 4 सितम्बर 2018 को पीडि़ता के पिता ने खुइयां पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया कि उसकी नाबालिग पुत्री को मुश्ताक (23) पुत्र बलवान निवासी नाथूसरी चौपटा जिला सिरसा हरियाणा घर से भगाकर ले गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और पीडि़ता को डिटेन किया। पीडि़ता ने अपने बयानों में बताया कि 3 सितंबर 2018 की रात्रि को मुश्ताक उसे घर से उठाकर चण्डीगढ़ ले गया। जबरदस्ती शादी करने का प्रयास किया तो उसने मना कर दिया। फिर मुश्ताक उसे अपने गांव ले गया और घर पर रखा। इस दौरान तीन-चार बार रेप किया। फिर उसे पुलिस ने डिटेन कर लिया।
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी मुश्ताक को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 16 गवाह पेश किए तथा 23 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी मुश्ताक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे आईपीसी की धारा 363 में 3 साल कारावास, 5 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 366 में 7 साल कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 376 व 5एल/6 पोक्सो एक्ट में 20 साल कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।


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editor May 13, 2023
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