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आज से हुए 6 बड़े बदलाव,इनकम टैक्स देने वाले अटल पेंशन स्कीम में निवेश नहीं कर सकेंगे

editor
editor Published October 1, 2022
Last updated: 2022/10/01 at 12:18 PM
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नई दिल्ली 1 अक्टूबर अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। आज से इनकम टैक्स देने वाले अटल पेंशन स्कीम में निवेश नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा कार्ड पेमेंट के लिए टोकनाइजेशन सिस्टम लागू हो गया है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर भी सस्ता हो गया है। यहां हम ऐसे ही 6 बदलावों के बारे में आपको बता रहे हैं जिनका असर आप पर होगा।

1. स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पर मिलेगा ज्यादा ब्याज
​​​​​​सरकार ने पोस्ट ऑफिस की कई स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की है। 2 साल के टाइम डिपॉजिट पर ब्याज दर को 5.5% से बढ़ाकर 5.7% कर दिया है। 3 साल के टाइम डिपॉजिट पर ब्याज दर को 5.5% से बढ़ाकर 5.8% कर दिया गया है।

सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम पर ब्याज दर अब 7.4% से बढ़कर 7.6% हो गई है। वहीं, मंथली इनकम अकाउंट स्कीम पर अब 6.6% की बजाय 6.7% सालाना ब्याज मिलेगा। इसके अलावा किसान विकास पत्र पर ब्याज दर 6.9% से बढ़कर 7.0% हो गई है।

अब किस स्कीम पर मिल रहा कितना ब्याज

2. इनकम टैक्स देने वाले अटल पेंशन स्कीम में निवेश नहीं कर सकेंगे
अब से इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। मौजूदा नियम के अनुसार 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक सरकार की इस पेंशन योजना से जुड़ सकता है, भले ही वह इनकम टैक्स भरता हो या नहीं। इस योजना के तहत हर महीने 5 हजार रुपए तक की मासिक पेंशन दी जाती है।

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editor October 1, 2022
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