राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) के तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में सोमवार से नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने जांचों की स्वीकृति प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
नए नियमों के अनुसार, ओपीडी में डॉक्टर द्वारा लिखी गई सामान्य जांचों की कुल लागत यदि 2 हजार रुपये तक है, तो मरीजों को अब पहले से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे जांच कराने की प्रक्रिया तेज होगी और इलाज शुरू करने में अनावश्यक देरी नहीं होगी।
हालांकि, यदि सामान्य जांचों का कुल खर्च 2 हजार रुपये से अधिक है, तो जांच कराने से पहले आरजीएचएस पोर्टल के माध्यम से पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। अनुमति मिलने के बाद ही संबंधित जांच कराई जा सकेगी।
आरजीएचएस प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉ. निधि पटेल द्वारा जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आपातकालीन परिस्थितियों में अस्पताल या चिकित्सक बिना पूर्व अनुमति के आवश्यक जांच करा सकेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में बाद में जांच की चिकित्सकीय आवश्यकता और उससे संबंधित दस्तावेज आरजीएचएस पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य रहेगा।
