बीकानेर में औषधि नियंत्रण विभाग ने जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं मिलने पर सात मेडिकल स्टोरों के अनुज्ञापत्र (लाइसेंस) निलंबित कर दिए हैं। यह कार्रवाई औषधि नियमों के उल्लंघन के मामलों में की गई है।
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने बताया कि अलग-अलग मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निर्धारित अवधि के लिए निलंबित किए गए हैं।
इन मेडिकल स्टोरों पर हुई कार्रवाई
विभाग के अनुसार खारा इंडस्ट्रियल क्षेत्र स्थित गुरुकृपा मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 23 जुलाई से 27 जुलाई तक 5 दिनों के लिए निलंबित किया गया है।
इसी क्षेत्र की मैसर्स एम्स क्योर फार्मेसी का अनुज्ञापत्र 23 जुलाई से 1 अगस्त तक 10 दिनों के लिए निलंबित रहेगा।
- Advertisement -
करणी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित भगवती मेडिकल स्टोर का लाइसेंस भी 23 जुलाई से 1 अगस्त तक 10 दिनों के लिए निलंबित किया गया है।
वहीं घड़सीसर के आलिया मेडिकल एंड जनरल स्टोर का अनुज्ञापत्र 23 जुलाई से 27 जुलाई तक 5 दिनों के लिए निलंबित रहेगा।
मुक्ताप्रसाद कॉलोनी स्थित बालाजी मेडिकल एजेंसी का लाइसेंस भी 23 जुलाई से 27 जुलाई तक 5 दिनों के लिए निलंबित किया गया है।
लूणकरणसर के खोड़ाला गांव स्थित डूडी मेडिकल एंड जनरल स्टोर का अनुज्ञापत्र 23 जुलाई से 11 अगस्त तक 20 दिनों के लिए निलंबित किया गया है।
इसके अलावा पूगल रोड, बीकानेर स्थित बीकाणा मेडिकोज एंड जनरल स्टोर का लाइसेंस 23 जुलाई से 29 जुलाई तक 7 दिनों के लिए निलंबित किया गया है।
नियमों की पालना सुनिश्चित करने पर जोर
औषधि नियंत्रण विभाग ने स्पष्ट किया है कि दवा विक्रेताओं द्वारा औषधि नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण किए जा रहे हैं। जांच में अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
