बीकानेर। जिले के बीछवाल थाना क्षेत्र में एक रिश्तेदार द्वारा उधार लिए गए लाखों रुपये हड़पने और धोखाधड़ी करने का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने अदालत के आदेश (इस्तगासा) पर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश रचने का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
घरेलू जरूरतों के लिए दिए थे ₹7.80 लाख इन्द्रा कॉलोनी निवासी परिवादी नरपत सिंह (पुत्र स्व. सोहन सिंह) ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके दिवंगत पिता ने 1 नवंबर 2021 को अपने रिश्तेदार महेंद्र सिंह (पुत्र देवी सिंह, निवासी कोटासर, श्रीडूंगरगढ़) को खेती और घरेलू खर्चों के लिए 7 लाख 80 हजार रुपये उधार दिए थे। इस लेनदेन का बाकायदा गवाहों की मौजूदगी में स्टांप पेपर पर लिखित इकरारनामा (एग्रीमेंट) भी हुआ था, जिसमें आरोपी ने 3 साल के भीतर पूरी रकम लौटाने का वादा किया था।
पिता की मौत के बाद भी नहीं लौटाए पैसे
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टालमटोल: तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी आरोपी महेंद्र सिंह पैसे लौटाने में आनाकानी करता रहा और बार-बार समय मांगकर टालता रहा।
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जमीन बेचकर दी धमकी: जून 2024 में परिवादी के पिता सोहन सिंह का निधन हो गया। इसके बाद जब उनके बेटे नरपत सिंह ने अपने पैसे वापस मांगे, तो पता चला कि आरोपी ने जिस कृषि भूमि के नाम पर लोन लिया था, उसे भी बेच दिया है। रकम वापस मांगने पर आरोपी ने गाली-गलौच, धक्का-मुक्की की और पैसे देने से साफ इनकार कर दिया।
थाने और एसपी के बाद अब कोर्ट से मिली राहत पीड़ित ने बताया कि उसने इस धोखाधड़ी की शिकायत पहले बीछवाल थाने और फिर बीकानेर पुलिस अधीक्षक (SP) को दी थी, लेकिन वहां कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। परेशान होकर पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब न्यायालय के सख्त आदेश के बाद बीछवाल थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इसकी जांच एएसआई संपत सिंह को सौंपी गई है।
