बीकानेर। राज्य सरकार ने व्यापार और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी-2025 लागू की है। नई नीति के तहत सूक्ष्म उद्यमों और निर्यातकों को विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन एवं अनुदान उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे नए उद्योगों की स्थापना और निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि नीति के अनुसार नए सूक्ष्म उद्यमों को दो करोड़ रुपये तक के ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा। एक करोड़ रुपये तक के ऋण पर 6 प्रतिशत तथा एक से दो करोड़ रुपये तक के ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं दिव्यांग उद्यमियों को अतिरिक्त 1 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी मिलेगा।
उन्होंने बताया कि निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लेन-देन शुल्क का 75 प्रतिशत, अधिकतम 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष तक पुनर्भरण किया जाएगा। इसके अलावा सीजीटीएमएसई (CGTMSE) शुल्क का 50 प्रतिशत पांच वर्षों तक तथा बीमा प्रीमियम का 50 प्रतिशत, अधिकतम एक लाख रुपये प्रतिवर्ष तक पुनर्भरण करने का प्रावधान भी रखा गया है।
योजना का लाभ लेने के इच्छुक उद्यमी राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी पोर्टल पर एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय समय में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, चौपड़ा कटला स्थित कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
