बीकानेर में वर्तमान भू-राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए जिला प्रशासन ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब जिले के किसी भी पेट्रोल पंप पर खुले कंटेनर, ड्रम या बोतलों में पेट्रोल और डीजल की बिक्री नहीं की जाएगी।
21 मई को जारी प्रेस नोट में बताया गया कि सभी पेट्रोल पंप संचालकों को अपने सीसीटीवी कैमरों का कम से कम 15 दिनों का बैकअप सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने यह व्यवस्था ओएमसी मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइन 2024 के तहत लागू की है।
जिला रसद अधिकारी ने चेतावनी दी है कि यदि कोई पेट्रोल पंप संचालक किसी अनाधिकृत व्यक्ति को खुले कंटेनर या बोतलों में पेट्रोल अथवा डीजल बेचता पाया गया, तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और पीईएसओ विस्फोटक नियम 2008 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों से निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार की अनियमितता से बचने की अपील की है।
