बीकानेर के कोटगेट थाना क्षेत्र में फर्जी किरायानामा तैयार कर धोखाधड़ी और कूटरचना करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने परिवादी की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला रेलवे स्टेशन रोड स्थित एक होटल से जुड़े किरायानामे को लेकर सामने आया है।
पुलिस के अनुसार परिवादी सामथ्र्य गरोवर पुत्र देवेंद्र गरोवर निवासी खतूरिया कॉलोनी, जेएनवीसी बीकानेर ने कोटगेट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है।
रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि रेलवे स्टेशन रोड स्थित होटल ईवरग्रीन से संबंधित एक किरायानामा फर्जी तरीके से तैयार किया गया। परिवादी के अनुसार 15 सितंबर 2022 को 500 रुपये के स्टाम्प पर बनाए गए दस्तावेज में उसे मकान मालिक दर्शाया गया, जबकि जयप्रकाश जोशी, विनय राज सिंह और शैलेन्द्र सिंह को किरायेदार बताया गया।
परिवादी का आरोप है कि किरायानामे पर किए गए हस्ताक्षर उसके नहीं हैं और उसकी सहमति के बिना फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया। शिकायत में कहा गया है कि कूटरचित तरीके से तैयार किए गए इस किरायानामे के जरिए आर्थिक लाभ लेने का प्रयास किया गया।
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दस्तावेज में किरायानामे की अवधि 10 वर्ष दर्शाई गई थी तथा मासिक किराया 30 हजार रुपये बताया गया। परिवादी ने इसे पूरी तरह फर्जी और धोखाधड़ीपूर्ण बताया है।
पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 420, 465, 467, 468, 471 और 120बी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच की जिम्मेदारी सउनि गिरधारीदान को सौंपी गई है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले से जुड़े दस्तावेजों और हस्ताक्षरों की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
