Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Reading: सुप्रीम कोर्ट का फैसला: सरकारी नौकरियों की चयन प्रक्रिया में नियमों का बदलाव नहीं
Share
Aa
Aa
Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Search
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Follow US
Khabar21 > Blog > देश-दुनिया > सुप्रीम कोर्ट का फैसला: सरकारी नौकरियों की चयन प्रक्रिया में नियमों का बदलाव नहीं
देश-दुनिया

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: सरकारी नौकरियों की चयन प्रक्रिया में नियमों का बदलाव नहीं

editor
editor Published November 7, 2024
Last updated: 2024/11/07 at 2:34 PM
Share
Supreme Court Ruling: No Midway Changes in Recruitment Rules for Government Jobs
SHARE
Chat on WhatsApp
Share News

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों की चयन प्रक्रिया के नियमों में बदलाव पर गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान चयन नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता, विशेषकर जब तक ऐसा आवश्यक न हो। यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की पीठ ने दिया, जिसमें न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मिथल, और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे।

पीठ ने कहा कि चयन नियम संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत होने चाहिए, जो समानता और पारदर्शिता की गारंटी देता है। कोर्ट ने जोर दिया कि सरकारी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और गैर-भेदभाव अनिवार्य होने चाहिए। उम्मीदवारों को भ्रमित करने या बाधाओं में डालने के लिए चयन प्रक्रिया के दौरान नियमों में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।

फैसले में कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया का आरंभ आवेदन आमंत्रण के साथ होता है और रिक्तियों को भरने के साथ समाप्त होता है। ऐसे में निर्धारित चयन मानदंडों को बीच में बदला नहीं जा सकता जब तक मौजूदा नियमों में इसके लिए विशेष प्रावधान न हो। यदि नियमों में बदलाव करना आवश्यक हो, तो इसे अनुच्छेद 14 के सभी मापदंडों को पूरा करना होगा और इसे मनमानी नहीं माना जाना चाहिए।

यह फैसला तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 2013 में संदर्भित प्रश्न पर आया है, जिसमें कहा गया था कि भर्ती प्रक्रिया में नियमों के साथ ‘खेल के नियमों’ को बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

- Advertisement -

Share News

editor November 7, 2024
Share this Article
Facebook TwitterEmail Print

Latest Post

सीमावर्ती गांवों तक पहुंचेगा रेल नेटवर्क, बीकानेर को मिलेंगी नई ट्रेनें
बीकानेर
खेजड़ी बालाजी मंदिर में फिर चोरी, चांदी के छतर ले गए चोर
बीकानेर
सामान लेकर फरार हुए दो युवक, सीसीटीवी में कैद वारदात
बीकानेर
बीकानेर से साबरमती एक्सप्रेस शुरू, रेल संपर्क को मिली नई गति
बीकानेर
करणी सिंह स्टेडियम में 6402 लोगों ने किया सामूहिक योग
बीकानेर
बीकानेर-जयपुर हवाई सेवा अब सप्ताह में दो दिन चलेगी
बीकानेर
बीकानेर में लिग्नाइट गैसीफिकेशन से खुलेंगे रोजगार और उद्योगों के द्वार
बीकानेर
पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त किसानों को मिली
देश-दुनिया

You Might Also Like

देश-दुनिया

पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त किसानों को मिली

Published June 21, 2026
देश-दुनिया

राम मंदिर दान राशि गबन मामले में ट्रस्ट पदाधिकारी भी जांच के दायरे में

Published June 14, 2026
देश-दुनिया

होर्मुज क्षेत्र में भारतीय जहाज पर हमला, सुरक्षा पर चिंता बढ़ी

Published June 11, 2026
देश-दुनिया

राजस्थान में प्री-मानसून बारिश से राहत, फिर बढ़ेगी गर्मी

Published June 6, 2026
Khabar21
Follow US

© Copyright 2022, All Rights Reserved Khabar21 | Designed by Uddan Promotions Pvt. Ltd.

  • About Us
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
1520138487750

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?