Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Reading: सुप्रीम कोर्ट का आदेश: 1 अक्टूबर तक बिना मंजूरी नहीं होगी बुलडोजर कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अस्थायी रोक
Share
Aa
Aa
Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Search
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Follow US
Khabar21 > Blog > देश-दुनिया > सुप्रीम कोर्ट का आदेश: 1 अक्टूबर तक बिना मंजूरी नहीं होगी बुलडोजर कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अस्थायी रोक
देश-दुनिया

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: 1 अक्टूबर तक बिना मंजूरी नहीं होगी बुलडोजर कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अस्थायी रोक

editor
editor Published September 17, 2024
Last updated: 2024/09/17 at 4:38 PM
Share
Supreme Court order: No bulldozer action will be taken without approval till October 1, Supreme Court imposed a temporary stay
SHARE
Chat on WhatsApp
Share News

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई की तारीख 1 अक्तूबर तक न्यायालय की अनुमति के बिना भारत में कहीं भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। हालांकि, कोर्ट ने यह साफ किया है कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों आदि पर किसी भी अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर अवैध रूप से तोड़फोड़ का एक भी मामला है, तो यह हमारे संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है।

अपने फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला हो, तो यह हमारे संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि देश भर के अधिकारी बिना अनुमति के अपराध के आरोपियों की संपत्ति नहीं गिराएंगे।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश इन पर नहीं होगा लागू
मामले में न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने स्पष्ट किया कि ये आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों समेत अन्य पर अतिक्रमित किए गए निर्माणों पर लागू नहीं होगा। बता दें कि शीर्ष अदालत कई राज्यों में अपराध के आरोपियों की संपत्तियां गिराए जाने का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

वहीं इस सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि संपत्तियों के ध्वस्तीकरण को लेकर एक कथा गढ़ी जा रही है। इस पर पीठ ने वरिष्ठ विधि अधिकारी से कहा, निश्चिंत रहें कि बाहरी शोर हमें प्रभावित नहीं कर रहा है। इसके साथ ही पीठ ने मामले की अगली सुनवाई एक अक्तूबर के लिए तय कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई की तारीख 1 अक्तूबर तक न्यायालय की अनुमति के बिना भारत में कहीं भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाएगा।


Share News

editor September 17, 2024
Share this Article
Facebook TwitterEmail Print

Latest Post

बीकानेर में राहगीर से लूट, बदमाशों ने चाकू दिखाकर छीने 40 हजार
बीकानेर
बीकानेर में फिरौती केस से जुड़ा हथियार गिरोह बेनकाब, कई नामजद
बीकानेर
बीकानेर में रेस्टोरेंट पर पुलिस रेड, संदिग्ध गतिविधियों पर कार्रवाई
बीकानेर
जिला अस्पताल में मातृ स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को 1.5 करोड़ की मंजूरी
बीकानेर
पीटीईटी-2026 आवेदन तिथि फिर बढ़ी, अब 15 मई तक मौका
बीकानेर
श्रीगंगानगर सीमा क्षेत्र में कड़ा प्रतिबंध, रात 7 से सुबह 6 तक कर्फ्यू जैसे आदेश लागू
बीकानेर
बीकानेर हेड पोस्ट ऑफिस को फिर मिली बम धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट
बीकानेर
श्रीगंगानगर में बड़ा खुलासा: पुलिस हवलदार निकला ड्रग सिंडिकेट का साथी
बीकानेर

You Might Also Like

देश-दुनिया

पुराने एंड्रॉयड फोन्स पर WhatsApp होगा बंद, 8 सितंबर 2026 से बड़ा बदलाव

Published May 6, 2026
देश-दुनिया

तमिलनाडु में विजय की एंट्री से बदला खेल, बंगाल में BJP बढ़त

Published May 4, 2026
देश-दुनिया

भारत ने लॉन्च किया दुनिया का पहला ऑप्टो-SAR सैटेलाइट, स्पेस में बड़ी छलांग – National News

Published May 3, 2026
देश-दुनिया

पश्चिम बंगाल में चुनावी तनाव, फाल्टा में विरोध और 285 बूथों पर दोबारा मतदान

Published May 3, 2026
Khabar21
Follow US

© Copyright 2022, All Rights Reserved Khabar21 | Designed by Uddan Promotions Pvt. Ltd.

  • About Us
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
1520138487750

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?