बीकानेर। बीकानेर की एनडीपीएस विशेष अदालत ने 25 हजार ट्रामाडोल नशीली गोलियों की तस्करी से जुड़े मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 12-12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर दो-दो लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं कराने की स्थिति में उन्हें छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह मामला 19 जनवरी 2021 का है। नयाशहर थाना पुलिस के तत्कालीन एसएचओ गोविंद सिंह चारण गश्त के दौरान मुरलीधर व्यास कॉलोनी स्थित शहरी स्वास्थ्य केंद्र के पास पहुंचे। इसी दौरान एक व्यक्ति पुलिस को देखकर कार्टन लेकर भागने लगा। संदेह होने पर पुलिस ने उसे पकड़कर कार्टन की तलाशी ली, जिसमें 100 पैकेटों में कुल 25 हजार ट्रामाडोल की नशीली गोलियां बरामद हुईं।
पुलिस ने मौके से बच्छासर निवासी विष्णु सिंह को गिरफ्तार किया। मामले की जांच तत्कालीन गंगाशहर थाना प्रभारी राणीदान उज्जवल ने की। पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि यह खेप जयपुर निवासी शशि भारती से लाई गई थी। इसके बाद पुलिस ने जयपुर से सप्लायर शशि भारती को गिरफ्तार कर दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अदालत में चालान पेश किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के बयान दर्ज कराए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई।
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फैसला सुनाते हुए एनडीपीएस विशेष न्यायालय ने मादक पदार्थों की तस्करी को समाज के लिए गंभीर खतरा बताया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ऐसे मादक पदार्थों का उपयोग और प्रसार युवाओं को अपराध की ओर धकेल सकता है तथा उनकी सोचने-समझने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे अपराध समाज में मानसिक और सामाजिक समस्याओं को बढ़ावा देते हैं, इसलिए इन पर सख्ती से नियंत्रण आवश्यक है।
