जयपुर। राजस्थान सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कैफे और अन्य आतिथ्य कारोबार से जुड़े लाइसेंस शुल्क में संशोधन करते हुए नई शुल्क संरचना लागू कर दी है। पहले बढ़ाई गई फीस को लेकर हुए विरोध के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए संशोधित आदेश जारी किया है।
नई व्यवस्था के अनुसार अब लाइसेंस शुल्क में हर साल 5 प्रतिशत की स्वचालित बढ़ोतरी होगी। सरकार ने होटलों को उनकी क्षमता के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में बांट दिया है, जिससे छोटे होटल संचालकों को बड़ी राहत मिली है।
संशोधित स्लैब के तहत 10 कमरों तक के होटल का वार्षिक शुल्क 25 हजार रुपये से घटाकर 7,500 रुपये कर दिया गया है। वहीं 25 कमरों तक के होटल के लिए 10 हजार रुपये और 26 से 50 कमरों तक के होटल के लिए 20 हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।
इसी तरह नॉन-एसी रेस्टोरेंट और 50 चेयर तक क्षमता वाले ढाबों का शुल्क घटाकर 5 हजार रुपये कर दिया गया है। जबकि 50 चेयर तक के एसी रेस्टोरेंट के लिए शुल्क 15 हजार रुपये तय किया गया है।
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सरकार ने कैफे, बेकरी, मिठाई की दुकान, क्लाउड किचन, जिम और स्विमिंग पूल जैसी श्रेणियों की फीस में कोई बदलाव नहीं किया है। बड़े होटल, हेरिटेज होटल और 50 कमरों से अधिक क्षमता वाले प्रतिष्ठानों की फीस यथावत रखी गई है।
