बीकानेर। पूगल थाना क्षेत्र में 155 किलो डोडा-पोस्त बरामदगी मामले में आरोपी हुकम सिंह को अदालत से राहत नहीं मिल सकी। अपर सेशन न्यायाधीश रमेश कुमार ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।
यह मामला 28 मार्च 2024 का है, जब पूगल पुलिस ने बाइपास रोड पर नाकाबंदी के दौरान एक स्कॉर्पियो वाहन को रोका था। तलाशी में वाहन से 9 कट्टों में भरा कुल 155 किलो डोडा-पोस्त बरामद हुआ था। मौके से चालक चंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक अन्य आरोपी गनी खान फरार हो गया था।
जांच के दौरान सामने आया कि बरामद मादक पदार्थ हुकम सिंह और उसके साथियों से खरीदा गया था। इसके बाद पुलिस ने 22 मई 2026 को हुकम सिंह को गिरफ्तार किया।
जमानत अर्जी में बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी को केवल संदेह के आधार पर फंसाया गया है और उसके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष बरामदगी नहीं हुई है। साथ ही यह भी कहा गया कि जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए जमानत दी जानी चाहिए।
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हालांकि अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामला व्यावसायिक मात्रा में मादक पदार्थ तस्करी से जुड़ा है, जो गंभीर प्रकृति का अपराध है। साथ ही आरोपी की भूमिका सप्लायर के रूप में सामने आई है और उसके खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज है।
कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि सह-आरोपियों को भले ही उच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी हो, लेकिन हुकम सिंह की भूमिका उनसे अलग और अधिक गंभीर है, इसलिए उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।
