श्रीगंगानगर में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बढ़ती संदिग्ध गतिविधियों और घुसपैठ की आशंकाओं के बीच प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित यादव ने सीमा से सटे 3 किलोमीटर क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं।
5 मई 2026 को जारी आदेश के अनुसार, शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक इस क्षेत्र में आम नागरिकों के आवागमन पर पूरी तरह रोक रहेगी। इस दौरान लगभग 11 घंटे तक कर्फ्यू जैसी स्थिति लागू रहेगी।
इसके अलावा सीमा क्षेत्र में तेज रोशनी, लाउडस्पीकर, डीजे, बैंड और पटाखों के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
यह आदेश जिले के उन सभी उपखंडों पर लागू होगा जो पाकिस्तान सीमा से सीधे जुड़े हैं, जिनमें श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर, पदमपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़ और घड़साना शामिल हैं।
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किसानों की आवश्यकताओं को देखते हुए प्रशासन ने विशेष छूट भी दी है। यदि रात के समय खेतों में सिंचाई के लिए जाना जरूरी हो, तो किसानों को सीमा सुरक्षा बल या सेना के अधिकारियों से लिखित अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति सीमा क्षेत्र में प्रवेश को दंडनीय अपराध माना जाएगा।
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत लागू किया गया है और 15 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। हालांकि, केंद्र और राज्य सरकार के ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को इससे छूट दी गई है।
प्रशासन ने इसे जन सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम बताया है, लेकिन सीमा क्षेत्र में अचानक बढ़ी सख्ती को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं।
