बीकानेर के नयाशहर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्यायाधीश अनु अग्रवाल ने आरोपी गणेश को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी है। साथ ही, दोषी पर 1.75 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जो सहायता राशि के रूप में पीड़िता को दिया जाएगा।
घटना का घटनाक्रम
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गायब होना: 28 फरवरी 2024 को पीड़िता स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी।
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वारदात: आरोपी उसे बहला-फुसलाकर सूरतगढ़ ले गया, जहाँ एक होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया गया।
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वैज्ञानिक साक्ष्य: कोर्ट में DNA रिपोर्ट (FSL) और मेडिकल जांच ने अपराध की पुष्टि करने में अहम भूमिका निभाई।
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कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने ‘सहमति’ का तर्क दिया, जिसे कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया:
“कानून की नजर में नाबालिग की सहमति का कोई महत्व नहीं है। समाज में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सख्त सजा का प्रावधान अनिवार्य है।”
