बीकानेर, 30 जून। बीकानेर में बाल श्रम के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक दुकान संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान पर नाबालिग बच्चों से काम कराए जाने की पुष्टि होने के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।
पुलिस के अनुसार, रोशनी घर चौराहे के पास स्थित हरी शूज नामक दुकान का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि दुकान पर नाबालिग बच्चों से श्रम कराया जा रहा था। इसके बाद संबंधित अधिकारियों ने मौके पर कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कराया।
जांच में सामने आया कि दुकान संचालक कमल पुत्र गौरीशंकर स्वामी, निवासी चौखूटी फाटक, बीकानेर, बच्चों से बाल श्रम करवा रहा था। सूचना मिलने पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) ने कार्रवाई करते हुए सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
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पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि जिले में बाल श्रम के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और कानून का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों एवं संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि यदि कहीं नाबालिग बच्चों से श्रम कराए जाने की जानकारी मिले तो इसकी सूचना संबंधित विभाग या पुलिस को दें, ताकि समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
