जयपुर। रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ाते हुए जुर्माने की राशि में बड़ा इजाफा किया है। रेल मंत्रालय के नए आदेश के अनुसार अब बिना टिकट यात्रा करने पर यात्रियों को पहले की तुलना में दोगुना जुर्माना भरना होगा। यह नया नियम 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होगा।
रेल मंत्रालय ने बिना टिकट यात्रा पर लगने वाले न्यूनतम जुर्माने को 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है। इसके अलावा दूसरे व्यक्ति के नाम पर जारी टिकट से यात्रा करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में टिकट जब्त किया जाएगा और यात्री से पूरा किराया वसूला जाएगा, साथ ही कम से कम 500 रुपये का अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा।
नए नियमों के तहत ट्रेन और रेलवे परिसर में नशे की हालत में हंगामा करने, यात्रियों को परेशान करने या अभद्र व्यवहार करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे यात्रियों को ट्रेन से उतारा जा सकता है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
रेलवे ने स्टेशन और ट्रेन में भीख मांगने जैसी गतिविधियों पर भी नियंत्रण के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़े दंडात्मक प्रावधान लागू किए जाएंगे।
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रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को निर्देश दिए हैं कि नए नियमों की जानकारी अधिकारियों और कर्मचारियों तक पहुंचाई जाए तथा 1 जुलाई से इनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। रेल मंत्रालय का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और नियमबद्ध यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना है।
