बीकानेर।
औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा की गई जांच में अनियमितताएं पाए जाने के बाद जिले के दो मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र (लाइसेंस) निलंबित कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई नियमों के उल्लंघन के आधार पर की गई है।
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने जानकारी देते हुए बताया कि रायसर स्थित कामाख्या मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 22 जून से 1 जुलाई तक 10 दिनों के लिए निलंबित किया गया है। वहीं सादुलगंज स्थित मॉ फार्मा का अनुज्ञापत्र 22 जून से 11 जुलाई तक 20 दिनों के लिए निलंबित रहेगा।
विभागीय जांच में नियमों के उल्लंघन पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। अधिकारियों के अनुसार औषधि विक्रय में पारदर्शिता और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की नियमित जांच आगे भी जारी रहेगी।
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प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दवा विक्रय में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
