राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में लिए गए इस निर्णय को उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मंजूरी प्रदान की है। नई दरें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी।
सरकार के आदेश के अनुसार पांचवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर में 9 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसके बाद यह दर 474 प्रतिशत से बढ़कर 483 प्रतिशत हो जाएगी।
वहीं, छठे वेतनमान के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते और राहत में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इससे उनकी डीए और डीआर की दर 257 प्रतिशत से बढ़कर 262 प्रतिशत हो जाएगी।
इस फैसले का लाभ राज्य सरकार के उन सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा जो वर्तमान में पांचवें और छठे वेतनमान के तहत वेतन या पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई के बीच यह निर्णय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कार्मिकों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करेगा।
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वित्त विभाग के अनुसार 1 जनवरी 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक की अवधि का बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता कर्मचारियों के जीपीएफ, जीपीएफ-2004 और जीपीएफ-एसएबी खातों में जमा कराया जाएगा। इसके बाद का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जाएगा।
पेंशनर्स को बढ़ी हुई महंगाई राहत का एरियर नकद रूप में दिया जाएगा, जिससे उन्हें तत्काल वित्तीय लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि यह कदम कर्मचारियों और पेंशनर्स की क्रय शक्ति बढ़ाने के साथ-साथ उनके आर्थिक सशक्तिकरण में भी मददगार साबित होगा।
