बीकानेर जिले में औषधि विभाग की जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं सामने आने पर 14 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलंबित कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत के निर्देश पर की गई है। विभाग की इस कार्रवाई के बाद मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच गया है।
जानकारी के अनुसार नापासर स्थित अशोक मेडिकल एंड जनरल स्टोर का अनुज्ञापत्र 18 मई से 21 मई तक निलंबित किया गया है। वहीं सींथल स्थित स्वामी मेडिकल एंड जनरल स्टोर और हल्दीराम प्याऊ के पास सागर रोड स्थित श्री बालाजी हेल्थ केयर के लाइसेंस 21 मई से 24 मई तक निलंबित रहेंगे।
इसके अलावा जालवाली स्थित जे.डी. मेडिकल स्टोर और जयपुर रोड भारत पेट्रोल पंप के सामने स्थित फार्मा प्वाइंट के अनुज्ञापत्र 25 मई से 28 मई तक चार दिनों के लिए निलंबित किए गए हैं। नापासर स्थित अन्नू मेडिकल एंड जनरल स्टोर का लाइसेंस 18 मई से 22 मई तक पांच दिनों के लिए निलंबित रहेगा।
खाजूवाला स्थित सी.आर. मेडिकल एंड जनरल स्टोर का अनुज्ञापत्र 18 मई से 24 मई तक सात दिनों के लिए निलंबित किया गया है। वहीं सादुल कॉलोनी अंबेडकर सर्किल के पास स्थित छाबड़ा मेडिकोज का लाइसेंस 18 मई से 27 मई तक निलंबित रहेगा।
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उदासर स्थित श्याम मेडिकल एंड जनरल स्टोर और नत्थूसर गेट स्थित श्री मालसी मेडिकल एंड जनरल स्टोर के अनुज्ञापत्र 21 मई से 30 मई तक निलंबित किए गए हैं।
इसके साथ ही गंगाशहर क्षेत्र के कुम्हारों के मोहल्ले स्थित विनायक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 25 मई से 6 जून तक 10 दिनों के लिए निलंबित किया गया है। खाजूवाला स्थित बरोका मेडिकोज का अनुज्ञापत्र 18 मई से 29 मई तक 12 दिनों के लिए निलंबित रहेगा।
वहीं खाजूवाला स्थित श्रीराम मेडिकोस का अनुज्ञापत्र 21 मई से 9 जून तक तथा पवनपुरी स्थित जे.पी. मेडिकेयर्स का अनुज्ञापत्र 25 मई से 13 जून तक 20 दिनों के लिए निलंबित किया गया है।
औषधि विभाग के अनुसार जांच के दौरान नियमों की अनदेखी और विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं सामने आने पर यह कार्रवाई की गई है। विभाग ने मेडिकल स्टोर संचालकों को नियमानुसार कार्य करने के निर्देश भी दिए हैं।
