दिल्ली: निजी स्कूलों में फीस वृद्धि की मनमानी रोकने के लिए अध्यादेश से पास हुआ नया बिल
दिल्ली: अब दिल्ली में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि पर लगाम लगाई जा सकेगी। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को हुई अपनी आठवीं कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ‘दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025’ को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यह बिल पास किया गया।
फिलहाल, इस बिल को अध्यादेश के तौर पर मंजूरी दे दी गई है। इसका अर्थ यह है कि सरकार अब अध्यादेश के माध्यम से निजी स्कूलों की फीस बढ़ाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाएगी। यह नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इस फैसले से दिल्ली के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
कैबिनेट से पास होने के बाद, यह बिल अब उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाएगा। इन दोनों के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा। इस कानून का उद्देश्य निजी स्कूलों में फीस निर्धारण में पारदर्शिता लाना और अभिभावकों को अनावश्यक वित्तीय बोझ से बचाना है।