Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Reading: सुप्रीम कोर्ट का फैसला: सहमति के बिना घर में CCTV लगाना अवैध
Share
Aa
Aa
Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Search
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Follow US
Khabar21 > Blog > बीकानेर > सुप्रीम कोर्ट का फैसला: सहमति के बिना घर में CCTV लगाना अवैध
बीकानेर

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: सहमति के बिना घर में CCTV लगाना अवैध

editor
editor Published May 13, 2025
Last updated: 2025/05/13 at 5:56 PM
Share
SHARE
Chat on WhatsApp
Share News

सुप्रीम कोर्ट ने कहा: बिना सहमति घर में लगाए गए CCTV निजता का उल्लंघन

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि किसी मकान के रिहायशी हिस्से में रहने वाले सभी लोगों की सहमति के बिना सीसीटीवी कैमरे लगाना निजता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व फैसले को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि निजता और संपत्ति के स्वतंत्र उपयोग का अधिकार भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों में शामिल हैं।

यह मामला दो भाइयों के बीच साझा मकान को लेकर विवाद का था, जिसमें एक भाई ने सुरक्षा के नाम पर मकान के रिहायशी हिस्सों में पांच सीसीटीवी कैमरे लगा दिए थे। दूसरे भाई ने इसका विरोध करते हुए कोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट की खंडपीठ—जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और जस्टिस उदय कुमार—ने यह निर्णय दिया कि सुरक्षा कारणों का हवाला देकर भी किसी की निजता का हनन नहीं किया जा सकता।

अदालत ने के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत सरकार केस का उल्लेख करते हुए कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत ‘निजता का अधिकार’ जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी।

- Advertisement -

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना सहमति लगाए गए कैमरे न केवल निजता के अधिकार का उल्लंघन हैं, बल्कि वे व्यक्ति के संपत्ति के स्वतंत्र उपयोग के अधिकार को भी प्रभावित करते हैं। अदालत ने आदेश दिया कि रिहायशी हिस्सों में लगाए गए सभी कैमरे हटाए जाएं।

यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों में एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें निजी क्षेत्र में तकनीकी निगरानी की सीमाएं तय की जा रही हैं।


Share News

editor May 13, 2025
Share this Article
Facebook TwitterEmail Print

Latest Post

बीकानेर में बनेगा नाल-पलाना रेल बाईपास, 448 करोड़ की परियोजना तैयार
बीकानेर
मंगलवार को बीकानेर के कई इलाकों में चार घंटे बिजली रहेगी बंद
बीकानेर
अवैध धारदार हथियार के साथ युवक गिरफ्तार, पुलिस ने शुरू की जांच
बीकानेर
निःशुल्क योग एवं संस्कार शिविर का भव्य समापन, 130 से अधिक प्रतिभागी सम्मानित
बीकानेर
ग्रामीण सेवा शिविर 30 जून: बीकानेर की 17 ग्राम पंचायतों में लगेंगे शिविर
बीकानेर
स्कूल खुलते ही गिरी छत की पट्टियां, बड़ा हादसा टला
बीकानेर
बीकानेर के पूगल में बिजली संकट पर किसानों का जोरदार प्रदर्शन
बीकानेर
बीकानेर में वाल्मीकि समाज का अल्टीमेटम, सफाई व्यवस्था ठप करने की चेतावनी
बीकानेर

You Might Also Like

बीकानेर

बीकानेर में बनेगा नाल-पलाना रेल बाईपास, 448 करोड़ की परियोजना तैयार

Published June 29, 2026
बीकानेर

मंगलवार को बीकानेर के कई इलाकों में चार घंटे बिजली रहेगी बंद

Published June 29, 2026
बीकानेर

अवैध धारदार हथियार के साथ युवक गिरफ्तार, पुलिस ने शुरू की जांच

Published June 29, 2026
बीकानेर

निःशुल्क योग एवं संस्कार शिविर का भव्य समापन, 130 से अधिक प्रतिभागी सम्मानित

Published June 29, 2026
Khabar21
Follow US

© Copyright 2022, All Rights Reserved Khabar21 | Designed by Uddan Promotions Pvt. Ltd.

  • About Us
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
1520138487750

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?