


अजमेर राजस्थान पुलिस की सिपाही भर्ती में भी उम्र सीमा में चार साल की राहत मिलेगी। विभिन्न ज्ञापन और पत्रों के बाद पुलिस मुख्यालय ने अभ्यर्थना में रही तकनीकी खामी को दुरुस्त किया है। गृह विभाग ने 3 जुलाई को कांस्टेबल व अन्य के लिए 3578 पदों के लिए अभ्यर्थना जारी कर आवेदन के लिए बीस दिन का समय दिया था। राजस्थान पुलिस वेबसाइट पर शैक्षिक योग्यता और अन्य नियमों के तहत अभ्यर्थना में आयु सीमा में सिर्फ एक साल की छूट देते हुए 17 मई 2018 के अनुसार आयु की गणना एक जनवरी 2024 को आधार मानकर करना बताया गया। उम्र की कटौती से लाखों भर्ती परीक्षा में शामिल होने से वंचित होते नजर आए। पुलिस मुख्यालय तक मामला पहुंचा तो इसमें संशोधन कर आयु सीमा में 4 साल की राहत देने के आदेश जारी किए गए।
कार्मिक विभाग के आदेश
कार्मिक विभाग(क ग्रुप-2) ने 12 जून को अधिसूचना जारी कर 4 साल की छूट दी थी। इसमें कहा गया है कि जो 31 दिसम्बर 20 को आयु सीमा के भीतर था उसे 31 दिसम्बर 2024 तक आयु सीमा के भीतर समझा जाएगा।
इनका कहना है…
नियमानुसार भर्ती में आयु सीमा में 4 साल की रियायत दी गई है। विज्ञप्ति में संशोधन कर वेबसाइट पर भी सूचना जारी कर दी है।
सचिन मित्तल, एडीजी भर्ती एवं प्रमोशन
