


बीकानेर। पोक्सो कोर्ट की पीठासीन अधिकारी मीनाक्षी जैन ने 12 साल की लडक़ी के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास और 20000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पीडि़ता के पिता ने 8 जून 21 को नोखा पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसकी पुत्री 7 जून की शाम को अपने घर से चाचा के घर जा रही थी। रास्ते में चरखड़ा गांव निवासी नेमाराम उर्फ नेमीचंद शराब पिए हुए आया और लडक़ी को पकड़ कर उसके साथ गलत हरकत करने लगा। पीडि़ता के चिल्लाने पर पड़ोसी आए और आरोपी के चंगुल से छुड़ाया। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को दोषी माना और उसे 5 साल के कठोर कारावास व 20000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की राशि में से ₹15000 क्षतिपूर्ति के पीडि़ता को देने के आदेश किए गए हैं। इसके अलावा प्रतिकर स्कीम में भी क्षतिपूर्ति राशि दिलवाने की अनुशंसा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से की गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 9 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक सुभाष साहू व परिवादी की ओर से एडवोकेट भंवर जनागल ने पैरवी की।
