Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Reading: युवक नाबालिग को घर से भगाकर ले गया था, 1 लाख 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया
Share
Aa
Aa
Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Search
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Follow US
Khabar21 > Blog > राजस्थान > युवक नाबालिग को घर से भगाकर ले गया था, 1 लाख 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया
राजस्थानहनुमानगढ़

युवक नाबालिग को घर से भगाकर ले गया था, 1 लाख 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया

editor
editor Published May 13, 2023
Last updated: 2023/05/13 at 3:35 PM
Share
SHARE
Share News

हनुमानगढ़। विशेष कोर्ट, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 हनुमानगढ़ के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग लडक़ी से रेप करने के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। इसके साथ ही 1 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए।
विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि 4 सितम्बर 2018 को पीडि़ता के पिता ने खुइयां पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया कि उसकी नाबालिग पुत्री को मुश्ताक (23) पुत्र बलवान निवासी नाथूसरी चौपटा जिला सिरसा हरियाणा घर से भगाकर ले गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और पीडि़ता को डिटेन किया। पीडि़ता ने अपने बयानों में बताया कि 3 सितंबर 2018 की रात्रि को मुश्ताक उसे घर से उठाकर चण्डीगढ़ ले गया। जबरदस्ती शादी करने का प्रयास किया तो उसने मना कर दिया। फिर मुश्ताक उसे अपने गांव ले गया और घर पर रखा। इस दौरान तीन-चार बार रेप किया। फिर उसे पुलिस ने डिटेन कर लिया।
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी मुश्ताक को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 16 गवाह पेश किए तथा 23 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी मुश्ताक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे आईपीसी की धारा 363 में 3 साल कारावास, 5 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 366 में 7 साल कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 376 व 5एल/6 पोक्सो एक्ट में 20 साल कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।


Share News

editor May 13, 2023
Share this Article
Facebook TwitterEmail Print

Latest Post

बीकानेर: गंदे पानी की सप्लाई से परेशान मोहल्लेवासी, चेताया- जल्द समाधान नहीं तो घेराव
बीकानेर
जातिसूचक गालियां देकर युवक से मारपीट, कमरे में बंद करने का आरोप
बीकानेर
रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 4.5 लाख की ठगी, छह आरोपियों पर FIR दर्ज
बीकानेर
गहलोत: वसुंधरा को नजरअंदाज करना भाजपा की भूल, भागवत फैलाएं मोहब्बत का संदेश
बीकानेर
जबरन या धोखे से धर्मांतरण अनुचित: RSS प्रचार प्रमुख ने जोधपुर बैठक में दी जानकारी
राजस्थान
श्रीडूंगरगढ़: अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक गंभीर घायल, पुलिस कर रही शिनाख्त
बीकानेर
बीकानेर: घटिया सीवरेज कार्य से परेशान मुरलीधर कॉलोनीवासी, ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग
बीकानेर
विवाहिता की गला रेतकर हत्या, देवर पर दुष्कर्म की कोशिश का आरोप
बीकानेर

You Might Also Like

राजस्थान

जबरन या धोखे से धर्मांतरण अनुचित: RSS प्रचार प्रमुख ने जोधपुर बैठक में दी जानकारी

Published September 7, 2025
राजस्थान

UNIRAJ बीएड रिजल्ट 2025 घोषित, पार्ट 1 और 2 के परिणाम चेक करें

Published September 6, 2025
राजस्थान

जयपुर में चार मंजिला हवेली गिरने से पिता-बेटी की मौत, इलाके में हड़कंप

Published September 6, 2025
राजनीतिराजस्थान

क्या वसुंधरा राजे की राजनीति में वापसी करवाएंगे मोहन भागवत? जानें पूरे संकेत

Published September 6, 2025
Khabar21
Follow US

© Copyright 2022, All Rights Reserved Khabar21 | Designed by Uddan Promotions Pvt. Ltd.

  • About Us
  • Contact
  • Privacy Policy
Join WhatsApp Group

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?