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बीकानेरराजस्थान

बकाया राशि जमा कराने पर ब्याज एवं पेनल्टी में मिलेगी शत-प्रतिशत छूट

editor
editor Published January 14, 2023
Last updated: 2023/01/14 at 8:33 PM
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बीकानेर। कृषि श्रेणी के नियमित एवं कटे हुए कनेक्शनों व अन्य श्रेणी के कटे हुए कनेक्शनों के उपभोक्ताओं से बिजली की बकाया राशि की वसूली के लिए विद्युत वितरण निगमों द्वारा एमनेस्टी योजना लागू की गई है। इसके साथ ही कृषि कनेक्शनों के अनाधिकृत बढ़े हुए भार को नियमित कराने के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना भी लागू की गई है। एमनेस्टी व स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना तुरन्त प्रभाव से लागू की गई हैं।
डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता राजेन्द्र सिंह मीना ने बताया कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने और कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि तथा राजस्व हानि को रोकने के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लागू की गई है। इसके साथ ही अन्य श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के कटे हुए कनेक्शनों की बकाया राशि की वसूली के लिए एमनेस्टी योजना लागू की गई हैं। एमनेस्टी योजना के तहत 31 दिसंबर, 2022 तक की बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। उनके मुताबिक स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना के तहत यदि कृषि उपभोक्ताओं का विद्युत भार बढ़ा हुआ पाया जाएगा तो उनसे कोई पेनल्टी राशि नहीं ली जाएगी। उनके बढे हुए भार को मात्र 30 रुपए प्रति हार्स पावर प्रति माह की दर से दो माह के लिए धरोहर राशि जमा करवा कर भार को नियमित कर दिया जाएगा।
अधीक्षण अभियंता मीना ने बताया कि इस योजना के तहत कृषि श्रेणी के नियमित एवं कटे हुए कनेक्शनों के उपभोक्ता 31 दिसंबर 2022 तक की बकाया राशि बिना ब्याज एवं पेनल्टी के एक मुश्त अथवा अधिकतम 6 द्विमासिक किस्तों में जमा करा सकेंगे। उपभोक्ता के कटे हुए कनेक्शन को कृषि नीति के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार जोड़ा जाएगा। उनके मुताबिक जिन्होंने गत तीन वर्षों में इस तरह की योजनाओं का लाभ ले लिया है उनके लिए यह योजना उपलब्ध नहीं होगी। इस योजना के अन्तर्गत चोरी एवं दुरुपयोग के मामले शामिल नहीं किए जाएंगे। इसका लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय में आवेदन करना होगा।
मीना ने बताया कि कृषि श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के 31 दिसंबर 2022 तक कटे हुए कनेक्शनों की बकाया राशि की वसूली के लिए 30 जून 2023 तक एमनेस्टी योजना लागू की गई हैं। वे इस योजना के तहत दो वर्ष पूर्व तक कटे हुए कनेक्शनों को यदि उपभोक्ता भार वृद्धि के साथ जुड़वाना चाहता है तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकता है। योजना अवधि में योजना का लाभ उठाने वाले कृषि उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होने पर ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि एवं नई 11 केवी लाई एवं सब-स्टेशन का खर्चा निगम की ओर से वहन किया जाएगा।
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editor January 14, 2023
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