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बीकानेरराजस्थान

अवैध कॉलोनियां विकसित करने वालों पर संभागीय आयुक्त के निर्देश पर अब तक 53 वाद दायर

editor
editor Published September 1, 2022
Last updated: 2022/09/01 at 3:50 PM
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बीकानेर। नगरीय पैरीफेरी क्षेत्र में खातेदारी भूमि पर बिना सक्षम स्वीकृति के गैर कृषि प्रयोजनार्थ भूमि उपयोग करने तथा अवैध कॉलोनियां विकसित करने वाले दोषी लोगों के खिलाफ संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज कुमार पवन के निर्देशानुसार सख्त कानूनी कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175/177 के तहत सहायक कलक्टर, बीकानेर न्यायालय में अब तक 50 व उपखंड कार्यालय, बीकानेर न्यायालय में 3 वाद सहित कुल 53 वाद दायर किए गए हैं, साथ ही 75 खातेदारों के विरुद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
संभागीय आयुक्त डॉ. पवन ने निर्देश दिए हैं कि कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार की व्यावसायिक, आवासीय या खनन गतिविधियां नहीं हों, यह संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाए। इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि आमजन को भी इस संबंध में सतर्क रहना चाहिए अन्यथा ऐसी अवैध कॉलोनियों में भूमि लेने पर उन्हें आर्थिक व मानसिक संताप झेलना पड़ सकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि नगर विकास न्यास द्वारा तहसीलदार के साथ समन्वय करते हुए चकगर्बी में अपने नाम से दर्ज जमीन का कब्जा अविलंब ले लिया जाए और इस जमीन पर अपना बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें।
अनिवार्य है भू-संपरिवर्तन- संभागीय आयुक्त ने बताया कि कृषि भूमियों पर कृषि के अतिरिक्त समस्त कार्यों के लिए भू-संपरिवर्तन अनिवार्य है। यदि कृषि भूमि पर कोई व्यक्ति पंजीयन करवाने के लिए आता है, तो राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए सर्कुलर की अनुपालना करते हुए ही पंजीयन करवाया जाए। उन्होंने बताया कि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के उप पंजीयक प्रथम द्वारा 78, उप पंजीयक द्वितीय द्वारा 28 और उप पंजीयक तृतीय द्वारा 6 सहित कुल 121 अवैध कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं।
इनके विरुद्ध हुई कार्यवाही- तहसीलदार राजस्व बीकानेर कुलदीप कस्वां ने बताया कि चिन्हित अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। अब तक करमीसर क्षेत्र के 17, किसमीदेसर के 10, शरह कजाणी के 8, नालछोटी के 4, कानासर, नापासर व नालबड़ी के 3-3, गंगाशहर क्षेत्र के 2 तथा हिम्मतासर, रिड़मलसर पुरोहितान और 16 बीएसएम के 1-1 प्रकरणों में वाद दायर किये गये हैं।
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editor September 1, 2022
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