बीकानेर। विश्व प्रसिद्ध बीकानेरी भुजिया की पहचान और गुणवत्ता की सुरक्षा को लेकर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के नोएडा और असम के गुवाहाटी स्थित कुछ निर्माताओं को अपने नमकीन उत्पादों पर ‘बीकानेरी भुजिया’ नाम और जीआई टैग का उपयोग करने से तत्काल प्रभाव से रोक दिया है।
यह कार्रवाई बीकानेर भुजिया उद्योग संघ द्वारा दायर याचिकाओं के आधार पर की गई। कोर्ट ने माना कि बीकानेरी भुजिया नाम का अनधिकृत उपयोग वास्तविक उत्पादकों और व्यापारियों के हितों को प्रभावित कर सकता है। इसके चलते संबंधित कंपनियों को भुजिया के उत्पादन, बिक्री, प्रदर्शन और निर्यात से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
अदालती आदेश के बाद नियुक्त कोर्ट कमिश्नर ने गुवाहाटी सहित संबंधित परिसरों में छापेमारी की। इस दौरान ‘बीकानेरी भुजिया’ नाम से पैक किए गए बड़ी मात्रा में उत्पाद और पैकिंग सामग्री जब्त की गई। न्यायालय के इस फैसले को बीकानेरी भुजिया की साख और उसके भौगोलिक संकेतक (जीआई) अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
