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बीकानेर

एनटीए को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, नीट मामले में केंद्र और एजेंसी को नोटिस

editor
editor Published June 18, 2024
Last updated: 2024/06/18 at 3:38 PM
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नीट-यूजी 2024 एग्जाम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर 0.001% भी गड़बड़ी हुई है तो उसे सुधारना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र सरकार को इस मामले में नोटिस भी थमाया है.

 

नीट-यूजी 2024 एग्जाम के रिजल्ट में गड़बड़ियों, पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स के विवाद को लेकर देश भर में छात्रों और अभिभावकों ने विरोध दर्ज करवाया है.

 

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सर्वोच्च न्यायालय में इन्हीं मामलों से जुड़ी कई अर्ज़ियां पहुंची थीं जिनपर मंगलवार को जस्टिस विक्रम नाथ और एसवी भट्टी की वैकेशन बेंच ने सुनवाई की.

 

सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा कि अगर कहीं कोई गलती हुई है तो एजेंसी को मान लेना चाहिए. कोर्ट ने कहा,” परीक्षा करवा रही एक एजेंसी के तौर पर आपको निष्पक्ष रवैया अपनाना चाहिए. अगर गलती हुई है तो कहिए कि हां गलती हुई है और हम ये एक्शन लेने जा रहे हैं. कम से कम ये आपकी कार्यशैली में विश्वास जगाएगा.”

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ”हम आपसे इस मामले में त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं.”

कोर्ट ने कहा कि देशभर में हुई इस परीक्षा के लिए छात्रों की मेहनत को देखते हुए एजेंसी को इस मामले की गंभीरता से लेना चाहिए.

बेंच ने मौजूदा अर्ज़ियों को ऐसे ही मामलों के साथ जोड़कर 8 जुलाई के लिए लिस्ट कर दिया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.

दरअसल 4 जून को लोकसभा चुनावों के नतीजों के साथ ही नीट-यूजी 2024 के रिजल्ट भी घोषित कर दिए गए थे. ये नतीजे पहले 14 जून को घोषित होने थे लेकिन 10 दिन पहले ही जारी कर दिए गए.

रिजल्ट आने के बाद छात्रों ने ग्रेस मार्क्स, नतीजों में गड़बड़ी, परीक्षा करवाने के तरीकों और पेपरलीक जैसे आरोप लगाए.

इसके बाद पूरे देश में इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया. मामले में एनटीए की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है और ग्रेस मार्क्स देकर पास किए गए छात्रों को फिर से परीक्षा देने के लिए भी कहा गया है.


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editor June 18, 2024
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