बीकानेर जिले के नोखा कस्बे में जमीन धंसने की घटना के बाद प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। नोखा के कार्यवाहक उपखंड अधिकारी चंद्रशेखर टाक ने आदेश जारी करते हुए रोड़ा रोड स्थित कान्हा महाराज की खेड़ी क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है।
प्रशासन के अनुसार, रिहायशी इलाके में जमीन धंसने के कारण लोगों की सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। नगर पालिका द्वारा घटनास्थल के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है और सुरक्षा के लिए बाड़ व तारबंदी लगाकर पूरा क्षेत्र घेर दिया गया है।
जारी आदेश के तहत बिना प्रशासनिक अनुमति किसी भी व्यक्ति का प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। साथ ही, यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने का प्रयास करता है या अन्य लोगों को वहां जाने के लिए उकसाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे सुरक्षा व्यवस्था का पालन करें और किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र से दूर रहें।
