बीकानेर जिले में शिक्षा विभाग ने बिना मान्यता और नियमों के विरुद्ध संचालित निजी स्कूलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 62 स्कूलों को चिन्हित किया है। इनमें से गंभीर अनियमितता पाए जाने पर 20 स्कूलों को तत्काल बंद करवा दिया गया है।
जानकारी के अनुसार कई निजी स्कूल ‘इंटरनेशनल’, ‘दून’, ‘कांवेंट’ और ‘एकेडमी’ जैसे आकर्षक नामों का इस्तेमाल कर अभिभावकों को भ्रमित कर रहे थे। विभाग को शिकायतें मिल रही थीं कि कई स्कूल स्वीकृत कक्षाओं से अधिक उच्च कक्षाएं चला रहे हैं, जबकि कुछ बिना मान्यता के ही संचालित हो रहे थे। इसके अलावा कई स्कूल बिना अनुमति दूसरे स्थानों पर शिफ्ट होने और ग्रामीण क्षेत्रों में डमी स्कूल व अवैध शाखाएं चलाने में भी लिप्त पाए गए।
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में इन स्कूलों में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। विभाग ने सभी 62 स्कूलों को नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा है। वहीं 20 स्कूलों को सील कर उनके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के तहत मुकदमे दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
जांच में सामने आया कि बीकानेर शहर और खाजूवाला का सीमावर्ती क्षेत्र अवैध और डमी स्कूलों के संचालन में सबसे आगे हैं। बीकानेर शहर और ग्रामीण क्षेत्र में 17 स्कूल नियमों के विरुद्ध मिले, जबकि खाजूवाला क्षेत्र में 11, श्रीडूंगरगढ़ में 10, नोखा-पांचू में 9, कोलायत में 9 और लूणकरणसर में 6 स्कूलों में गंभीर गड़बड़ियां पाई गई हैं।
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शिक्षा विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि बिना मान्यता स्कूल संचालित करने वालों के खिलाफ अब सीधे पुलिस कार्रवाई की जाएगी।
