बीकानेर शहर में नहर बंदी और बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए आम लोगों को नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निजी पानी के टैंकरों की दरें निर्धारित कर दी गई हैं। ये दरें ग्रीष्मकाल 2026 तक लागू रहेंगी।
जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता खेमचंद सिंगारिया के अनुसार, जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। तय दरों के मुताबिक पहले 5 किलोमीटर तक प्रति 1000 लीटर पानी के लिए 105 रुपये निर्धारित किए गए हैं। वहीं 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर प्रति 1000 लीटर प्रति किलोमीटर 21 रुपये अतिरिक्त लिए जाएंगे।
इन दरों को बीकानेर शहर के लोगों की सुविधा और हित को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है, ताकि पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रह सके।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई टैंकर संचालक तय दरों से अधिक वसूली करता है, तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। इसके लिए जिला परिवहन अधिकारी के कंट्रोल रूम 0151-2970048 और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कंट्रोल रूम 0151-2226454 पर संपर्क किया जा सकता है।
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प्राप्त शिकायतों की जांच कर संबंधित विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
