राजस्थान खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने बीकानेर स्थित मैसर्स रस रसना फूड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित केसर बाटी को असुरक्षित घोषित करते हुए इसके निर्माण, बिक्री, वितरण, भंडारण और प्रदर्शन पर दो महीने के लिए तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।
यह आदेश राजस्थान खाद्य कमिश्नर टी. शुभमंगला द्वारा जारी किया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लिए गए नमूने की जांच जयपुर स्थित राज्य केंद्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में की गई थी, जिसमें उत्पाद में टार्ट्राजीन और सनसेट येलो FCF जैसे सिंथेटिक रंग निर्धारित सीमा से अधिक पाए गए।
अधिकारियों के अनुसार, यह स्थिति खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत जन स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकती है, इसलिए इसे असुरक्षित घोषित किया गया।
वहीं कंपनी पक्ष का कहना है कि केवल एक बैच में रंग की मात्रा में मामूली अंतर पाया गया था, जिसे तुरंत हटा दिया गया और लगभग 50 किलो उत्पाद नष्ट कर दिया गया। कंपनी ने पुनः जांच की मांग भी की है और दावा किया है कि सैंपलिंग प्रक्रिया में त्रुटि हो सकती है।
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इस मामले के बाद विभाग ने पूरे राजस्थान में अगले दो महीनों तक इस उत्पाद पर रोक लगा दी है।

