Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Reading: जिला निर्वाचन अधिकारी ने धारा 144 के तहत जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश
Share
Aa
Aa
Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Search
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Follow US
Khabar21 > Blog > बीकानेर > जिला निर्वाचन अधिकारी ने धारा 144 के तहत जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश
बीकानेर

जिला निर्वाचन अधिकारी ने धारा 144 के तहत जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

editor
editor Published March 17, 2024
Last updated: 2024/03/17 at 7:58 PM
Share
SHARE
Chat on WhatsApp
Share News

बीकानेर, 17 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी व‌ जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने लोकसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा के मद्देनजर जनभावना व लोकसुरक्षा हेतु असामाजिक एवं साम्प्रदायिक तत्वों की गतिविधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से आवश्यक प्रतिबन्ध लगाए हैं।

आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति जिले के किसी भी भाग में किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्तौल, बन्दूक, बी.एल. गन/ एम.एल. गन, राईफल्स व धारदार हथियार जैसे तलवार, छुरी धारिया, बाघनख (शेर-पंजा), गुप्ती, गंडासा फरसा, चाकू, भाला, कृपाण, बछ अथवा लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घुमेगा, और न ही लेकर नहीं चलेगा एवं ना ही उसका प्रदर्शन करेगा।

यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस होमगार्ड एवं उन राज्य एवं केन्द्र कर्मचारियों पर जो कानून एवं व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने हेतु अधिकृत किये गये हैं पर लागू नहीं होगा।

सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी।

- Advertisement -

यह आदेश शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाना में जमा कराने हेतु ले जाने पर लागू नहीं होगा। दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते हैं, लाठी प्रयोग सहारा लेने हेतु कर सकेंगे। साथ ही राष्ट्रीय राईफल एसोसिएशन के वह सदस्य जो प्रतियोगिता की तैयारी एवं भाग लेने जा रहे है, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

बीकानेर जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति जिले की सीमा में इस किस्म के हथियारों को अपने साथ नहीं लाएगा, ना ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग एवं प्रदर्शन करेगा।

*बिना पूर्व अनुमति के नहीं निकलेंगे रैली, जुलूस*

*लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए भी लेनी होगी अनुमति*

*रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनिविस्तारक यंत्रो का उपयोग रहेगा वर्जित*

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में कोई व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल / संस्था सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक मीटिंग का आयोजन नहीं करेगा, साथ ही सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) का उपयोग भी नहीं किया जा सकेगा। सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधि में सक्षम अधिकारी द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के उपयोग की लिखित अनुमति दी जा सकेगी। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनिविस्तारक यंत्रो का उपयोग उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार वर्जित रहेगा। ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा जिसमें यातायात व्यवस्था, जन व्यवस्था एवं जनशांति विक्षुब्ध हो। यह प्रतिबंध बारात व शवयात्रा पर लागू नहीं होगा।

जिले में आदर्श आचार संहिता के दौरान निर्वाचन के प्रचार के उदेश्य से टेलीफोन, मोबाईल कॉल, डोर-टू-डोर अभियान, एसएमएस वाट्सअप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया सहित प्रचार संबंधी गतिविधि रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित होगी।

कोई व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या संस्था ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) किसी भी प्रकार के वाहन पर लगाकर उपयोग लेने की अनुमति प्राप्त करने के लिए सक्षम अधिकारी को आवेदन करेगें तथा आवेदन में वाहन संख्या, वाहन की रजिस्ट्रेशन संख्या व वाहन की किस्म का अंकन करेगें। सक्षम अधिकारी की लिखित में अनुमति के पश्चात ही ध्वनिविस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक मीटिंग व ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति के लिए सक्षम अधिकारी बीकानेर शहर में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) तथा उपखण्ड क्षेत्र में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट होंगे।

*धार्मिक स्थल निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में नहीं हो सकेंगे प्रयुक्त*

मन्दिरों, मस्जिद, गिरीजाघरों, गुरुद्वारों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेगा।

आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति इस दौरान किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री व अति ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ एवं घातक रासायनिक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और ना ही इसका उपयोग करेगा।

जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुचाने वाले उत्तेजक नारे नहीं लगाएगा ना ही ऐसा कोई भाषण एवं उद्बोधन देगा, न ही ऐसे किसी बेनर, पम्पलेट, पोस्टर, होर्डिंग व अन्य चुनाव सामग्री को छपवायेगा या छापेगा अथवा उसका वितरण करेगा या करवाएगा एवं न ही किसी एम्लीफायर, रेडियो, टेपरिकॉर्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो-विडियो, कैसेट, सीडी-डीवीडी या अन्य किसी इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार प्रचार-प्रसार करेगा अथवा कराएगा। इसके साथ ही कोई व्यक्ति एवं संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नही करेगा। ऐसे कृत्यों के लिए न ही किसी को दृष्प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को सेवन करवाएगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोड़ कर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य के उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थल से मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा। सूखा दिवस पर मदिरा विकय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक भवनों व स्थलों पर कटआउट, पोस्टर, होर्डिंग, बेनर या अन्य प्रचार सामग्री नहीं लगाएगा तथा ना ही किसी प्रकार के नारे लिखेगा। जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार प्रचार के माध्यमों हेतु निजी भवन, स्थल, सम्पति का उपयोग उसके मालिक / धारक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं करेगा और न ही सार्वजनिक सम्पतियों का विरूपण करेगा अथवा करवायेगा।

कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र से एवं मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से दो सौ मीटर की परिधि के अन्दर किसी भी तरह के मोबाइल फोन, सैल फोन वायरलैस का उपयोग नहीं करेगा, न ही लेकर चलेगा। यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों व अधिकारियों पर लागू नहीं होगा ।

आदेशानुसार राजनीतिक पार्टी एवं उम्मीदवारों द्वारा मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व से मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्रों तक (दिव्यांग मतदाताओं को छोड़कर) ले जाने और वहां से वापस लाने पर पूर्णतः रोक रहेगी। चुनाव परिणाम के पश्चात सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना विजय जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा । आदेश तत्काल लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगें । निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।


Share News

editor March 17, 2024
Share this Article
Facebook TwitterEmail Print

Latest Post

प्री-मानसून बारिश से राहत, बीकानेर में 17 जून अलर्ट
बीकानेर
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले भाजपा ने कराया योग अभ्यास
बीकानेर
100 साल बाद दुर्लभ संयोग, सोमवती अमावस्या आज बेहद खास
बीकानेर
मंधाना का धमाका, भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया
बीकानेर
प्रशासन अलर्ट, धंसे क्षेत्र में आमजन का प्रवेश प्रतिबंधित
बीकानेर
2.45 करोड़ रिश्वत मामले में गिरफ्तार आरोपी जेल भेजे गए
बीकानेर
There will be power cuts in these areas tomorrow - know which areas are included
कल इन क्षेत्रों में रहेगी बिजली कटौती – जानें कौन-कौन से इलाके शामिल
बीकानेर
खाजूवाला में नशीली गोलियों के साथ महिला गिरफ्तार, हजारों टैबलेट बरामद
बीकानेर

You Might Also Like

बीकानेर

प्री-मानसून बारिश से राहत, बीकानेर में 17 जून अलर्ट

Published June 15, 2026
बीकानेर

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले भाजपा ने कराया योग अभ्यास

Published June 15, 2026
बीकानेर

100 साल बाद दुर्लभ संयोग, सोमवती अमावस्या आज बेहद खास

Published June 15, 2026
बीकानेर

मंधाना का धमाका, भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया

Published June 15, 2026
Khabar21
Follow US

© Copyright 2022, All Rights Reserved Khabar21 | Designed by Uddan Promotions Pvt. Ltd.

  • About Us
  • Contact Us
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
1520138487750

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?