



जयपुर। परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर में 15 साल से ज्यादा पुराने वाणिज्यिक वाहनों को स्क्रैप करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह फैसला शहर की वायु गुणवत्ता सुधारने और पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
परिवहन विभाग के अनुसार, आरटीओ-1 जयपुर में रजिस्टर्ड ऐसे करीब 20,000 वाहन हैं, जिनमें 14,000 से अधिक मालवाहक और 6,000 से अधिक यात्री वाहन शामिल हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट (अनापत्ति प्रमाणपत्र) के किसी भी वाहन को चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
NGT के निर्देश पर कार्रवाई
यह कार्रवाई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेशों के तहत की जा रही है। NGT ने देश के 131 नॉन-अटेनमेंट शहरों में 15 साल से अधिक पुराने वाणिज्यिक वाहनों के संचालन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। जयपुर भी इन शहरों में शामिल है।
वाहनों की सीरीज जिनका होगा पंजीकरण रद्द
RTO अधिकारियों ने बताया कि जिन वाहनों का पंजीकरण रद्द किया जाएगा, वे निम्नलिखित सीरीज में आते हैं:
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RJ14GC: 0001 से 7635 तक
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RJ14GB: 2343 से 9999 तक
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RJ14PA: 7010 से 9999 तक
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RJ14PB: 0001 से 3924 तक
सीजिंग और जुर्माना भी तय
RTO-1 के अधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति इन पुराने वाहनों को सड़कों पर चलाते हुए पकड़ा गया, तो उसका वाहन जब्त कर लिया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। विभाग की फ्लाइंग टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे वाहनों की तुरंत पहचान कर सीजिंग की कार्रवाई करें।
यह कदम ना केवल प्रदूषण नियंत्रण के लिए अहम है, बल्कि सड़क सुरक्षा और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक सख्त पहल माना जा रहा है।