



राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना: नाम जोड़ने की प्रक्रिया 26 जनवरी से शुरू
राजस्थान: खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र लोगों के नाम जोड़ने के लिए 26 जनवरी से पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब पात्र लोग ई-मित्र के माध्यम से खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम जोड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह कदम लंबे समय बाद उठाया गया है, जिससे लोगों को राहत मिल रही है, जिनका नाम योजना में पहले नहीं जुड़ पाया था।
राज्य सरकार का अहम निर्णय:
राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र लोगों के नाम जोड़ने के लिए पोर्टल खोला है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। अब से पात्र लाभार्थी 26 जनवरी से शुरू होकर 31 जनवरी तक अपना नाम जोड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन की प्रक्रिया और समय सीमा:
आवेदकों को अपनी पात्रता साबित करने के लिए ई-मित्र के माध्यम से आवेदन करना होगा। जिला कलक्टर को आदेश दिए गए हैं कि प्राप्त आवेदनों की निष्पक्ष जांच कर, एक माह के भीतर उनका निस्तारण किया जाए। इस प्रक्रिया के तहत पात्र लाभार्थियों का नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जाएगा।
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अपात्र लाभार्थियों के लिए निर्देश:
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों के लिए “गिव-अप” अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत, जो लोग अपात्र हैं और उचित मूल्य की दुकान से गेहूं ले रहे हैं, उन्हें 31 जनवरी तक खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाना होगा। यदि वे ऐसा करते हैं, तो उठाए गए गेहूं पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर 31 जनवरी के बाद कोई अपात्र लाभार्थी खाद्य सुरक्षा का लाभ लेता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार वसूली की जाएगी।