


सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सभी पात्र पेंशनर्स के लिए हर वर्ष नवंबर और दिसंबर में वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य किया गया है। विभाग के संयुक्त निदेशक एल.डी. पंवार ने बताया कि सभी पेंशनर्स को 31 दिसंबर से पहले भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा, अन्यथा सत्यापन के अभाव में उनकी पेंशन रुक जाएगी।
पेंशनधारक अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन ई-मित्र कियोस्क, अटल सेवा केंद्र, या ई-मित्र प्लस केंद्रों पर बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट से करवा सकते हैं। जो पेंशनर्स अंगुली की छाप के बायोमेट्रिक सत्यापन में अक्षम हैं, उनका सत्यापन आइरिस स्कैन से भी किया जा सकता है। इसके अलावा, एंड्रॉइड मोबाइल ऐप के माध्यम से फेस रिकॉग्निशन के आधार पर भी भौतिक सत्यापन की सुविधा उपलब्ध है।
अगर पेंशनधारक का उपरोक्त सभी तरीकों से भौतिक सत्यापन नहीं हो पाता है, तो वह पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पोर्टल पर लॉगिन कर, पीपीओ नंबर दर्ज कर और पेंशनर्स के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करवा सकते हैं।

संयुक्त निदेशक ने यह भी बताया कि यदि कोई पेंशनर जन आधार से जुड़ी किसी अन्य सरकारी योजना जैसे राशन या चिकित्सा बीमा का लाभ बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से प्राप्त कर रहा है, तो उसे भौतिक सत्यापन करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। जिन पेंशनर्स की अत्यधिक वृद्धावस्था या शारीरिक अस्वस्थता के कारण वार्षिक भौतिक सत्यापन कराना संभव नहीं है, उनके लिए संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे ही सत्यापन की सुविधा प्रदान करेंगे।