बीकानेर। बाड़े में पशु लेने गई 15 साल की लडक़ी को अकेला देखकर पकड़ा था आरोपी ने न्यायालय अपर सत्र (महिला उत्पीडऩ) की विशेष न्यायाधीश रश्मि आर्य ने 15 साल की लडक़ी से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को पांच साल का कठोर कारावास और 14,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। पीडि़ता के पिता की ओर से 28 फरवरी, 15 को नोखा थाना पुलिस को रिपोर्ट दी गई थी कि सायं 4 बजे उसकी 15 साल की पुत्री घर से 200 मीटर दूर बाड़े में पशुओं को लेने गई थी।जैसे ही वह बाड़े में गई तो कुचोर-अगूणी निवासी आरोपी ओमप्रकाश ने उसे पकड़ लिया और जबरन मकान की तरफ ले गया। पीडि़ता ने विरोध किया तो उसके कपड़े फाड़ दिए, दोनों हाथों से गला दबाया और पैरों पर चोट मारी। पीडि़ता के जोर-जोर से चिल्लाने पर आसपास के लोग वहां पहुंच गए। आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस को मौके से आरोपी के पैरों के निशान और पीडि़ता को घसीटने के निशान मिले। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में चालान पेश कर दिया था। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद ओमप्रकाश को दोषी माना और उसे 5 साल के कठोर कारावास व 14,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर आरोपी को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 7 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी गणेश गहलोत व पीडि़ता की ओर से पैरवी रामरतन गोदारा ने की।
