


बीकानेर। नशीली गोलियों की तस्करी के तीन वर्ष पुराने मामले में न्यायालय ने आज दोषी को सजा का आदेश दिया है। मामला हनुमानगढ़ से जुड़ा है। जहां पर 18 मार्च 2020 को सदर पुलिस थाने की टीम ने लिंक रोड के कच्चा रास्ता पर पहुंची तो वहां दो लड़के बैठे दिखाई दिए, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे।
इन्हें काबू कर नाम-पता पूछा तो एक की पहचान सुरेंद्र उर्फ छिन्द्रसिंह पुत्र महेंद्र सिंह रायसिख निवासी वार्ड 8, डबलीराठान मौलवी बास के रूप में हुई। वहीं, दूसरा लड़का नाबालिग था। इन दोनों के पास मिले थैले को चैक किया तो थैले में ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड ट्राईओ एसआर टेबलेट के 14 पत्ते, पारवोरिन स्पास कैप्सूल के 28 पत्ते भरे हुए तथा 550 खुले कैप्सूल और 55 खाली पत्ते पारवोरिन स्पास कैप्सूल के मिले।

इस प्रकार कुल 140 अवैध टेबलेट व 830 अवैध कैप्सूल मिले जो सभी एनडीपीएस घटक के होने पाए गए। कोर्ट विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण रूपचंद सुथार ने आरोपी सुरेंद्र उर्फ छिन्द्रसिंह को एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माना एवं जुर्माना अदा नहीं करने पर अदम अदायगी जुर्माना 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने की सजा सुनाई।