बीकानेर। पीडि़त मोहम्मद इसराइल ने बताया कि इससे पूर्व भी उच्चतम न्यायालय कि फटकार के बाद 20.01.2& को अतिक्रमण हटाने के फोटो ग्राफी पेश कर प्रशासन ने कहा था कि हमने अतिक्रमण हटा दिया है। लेकिन दस बाद ही संजीवनी अस्पताल के सामने प्रताप बस्ती, वैद मधाराम स्थिति संजीवनी अस्पताल के सामने साठ से सत्तर फीट चौड़ी सडक़ पर आम रास्ते पर गाटर, जालियों आदि से साधित कर उसी स्थान पर फिर से अतिक्रमण कर लिया गया है। मजबुर होकर पीडि़त को पुन: न्यायालय कि शरण लेनी पड़ी पर फिर भी हाइकोर्ट के 10.05.202& के आदेश के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया जिसकी आदेश की प्रति संलग्न कर जिला कलेक्टर, सचिव यूआईटी व आयुक्त नगर निगम बीकानेर को पत्र लिखकर वैध मघाराम कॉलोनी एवं आसपास के लोग काफी लंबे समय से संजीवनी अस्पताल के सामने से कोठारी अस्पताल की तरफ जाने वाले सीधे व सुरक्षित रास्ते में लगभग साढ़ से सत्तर फुट चौड़ा आम रास्ते पर अतिक्रमण कर बाधित किया हुआ है। जिससे अस्पताल, स्कूल मंदिर, मस्जिद जाने वाले हर उम्र तथा हर वर्ग के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि कुछ लोगों को तो नेशनल हाईवे होकर अस्पताल आदि कार्यों के जाना पड़ता जिससे दुर्घटना भी होती रहती थी।
हाइकोर्ट के आदेश पर इस अतिक्रमण को हटाया गया था परन्तु दस दिन बाद फिर से उसी स्थान पर अतिक्रमण कर लिया गया कि शिकायत जिला कलेक्टर, सचिव यूआईटी, आयुक्त नगर निगम बीकानेर से भी गई इस पर कोई कार्रवाई नहीं होने से परेशान होकर फिर से माननीय न्यायालय का सहारा लेना पड़ा था जिसके पर डीबी बेंच संख्या 4445/2022 उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक- 12.12.2022 को निर्देशित किया गया था कि पालना करते हुए उक्त आम रास्ते से अतिक्रमण हटाकर 20.12.2022 को सभी दस्तावेज पेश कर माननीय न्यायालय में कहा कि अतिक्रमण को हटा गया हैं। इस पर माननीय न्यायालय की डीबी बैंच ने अपने आदेश 20.01.202& को निर्णय देते हुए की अब वहां कोई अतिक्रमण नहीं बचा है इस तरह यह मामला समाप्त किया जाता है।लेकिन निर्णय के दस दिन बाद पुन: उसी तरह का अतिक्रमण कर लिया गया है, माननीय न्यायालय के आदेश पर हटाए गए। अतिक्रमण को पुन: किए गए अतिक्रमण माननीय न्यायालय दिनांक – 10.05.202& को भी नहीं माना अतिक्रमण नहीं हटाया। ऐसी स्थिति में मोहम्मद इसराइल ने उच्चतम न्यायालय जोधपुर में न्यायालय की अवमानना का मुकदमा दर्ज करवाया है। 17.07.202& न्यायाधीश योगेन्द्र कुमार पुरोहित एवं विजय विश्नोई ने यूआईटी चेयरमैन जिला कलेक्टर, यूआईटी सचिव, आयुक्त नगर निगम बीकानेर सहित सचिव स्वायत्त शासन विभाग जयपुर को नोटिस जारी कर आदेशों की पालना व अतिक्रमण नहीं हटाया जानें पर जबाव तलब करते हुए दस अगस्त कि तिथि निर्धारित की है। जिसके नोटिस तामील करवा दिए गए हैं।
हाई कोर्ट के निर्देश के अवमानना का मुकदमा दर्ज यूआईटी चेयरमैन जिला कलेक्टर, यूआईटी सचिव, आयुक्त नगर निगम बीकानेर को दस अगस्त को सुनवाई का नोटिस तामील

