बीकानेर। पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया है। यह आदेश एक अप्रेल, 23 से प्रभावी हो जाएगा। दो दिन बाद 15 साल पुराने सरकारी वाहन सडक़ पर नहीं चल पाएंगे। ऐसे सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन स्वत: निरस्त हो जाएगा। इस संबंध में केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करके अधिसूचना सडक़ परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी की जा चुकी है। इस संशोधित अधिनियम के तहत जिन वाहनों का एक अप्रेल से पूर्व रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवा लिया गया है, उनका भी स्वत: ही रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा।
फिलहाल निजी वाहन मालिकों को छूट
सरकार का यह फैसला वर्तमान में केवल सरकारी वाहनों के लिए लिया गया है। इसमें निजी कारों व मोटर वाहनों को छूट दी गई है। यदि किसी आमजन के पास कोई कार या अन्य मोटर वाहन है, तो उस पर यह आदेश लागू नहीं होगा। इतना जरूर है कि अगर कोई अपने 15 साल पुराने वाहन को स्क्रेपेज पॉलिसी के तहत डिस्पोज करता है, तो उन्हें वाहन निर्माता कंपनियों की ओर से पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
बीकानेर में अभी तक आंकड़ा ही नहीं
सूत्रों की मानें, तो देशभर में नौ लाख सरकारी गाडिय़ां 15 साल पुरानी हैं। वहीं दूसरी ओर बीकानेर के सरकारी विभागों में कितनी गाडिय़ां 15 साल पुरानी है, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। जिला प्रशासन कार्यालय ने सभी विभागों से अब सूचना मांगी है।
सरकार अब 15 साल पुराने सरकारी वाहनों पर लगायेगी रोक
