बीकानेर में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने वाहन स्वामियों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अहम फैसला लिया है। अब केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 167 (1) एवं (2) के तहत बनाए गए चालानों की सूचना सीधे वाहन मालिक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस, व्हाट्सएप या ई-मेल के जरिए भेजी जाएगी।
विभाग ने वाहन पंजीयन से जुड़ी सभी सेवाओं में अपडेटेड मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया है। अब नए वाहन पंजीयन, पंजीयन नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण, पता परिवर्तन सहित अन्य सेवाओं के दौरान वाहन स्वामी को अपना वर्तमान मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी वाहन पोर्टल पर दर्ज करानी होगी।
विभाग का उद्देश्य है कि चालान, प्रवर्तन कार्रवाई या अन्य सेवा से संबंधित जानकारी समय पर संबंधित व्यक्ति तक पहुंचे। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अनिल पंड्या ने स्पष्ट किया कि यदि संपर्क विवरण अपडेट नहीं होगा तो चालान या अन्य सूचना प्राप्त करने में दिक्कत आ सकती है, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं वाहन स्वामी की होगी।
सभी वाहन मालिकों से अपील की गई है कि वे अपने दस्तावेजों में दर्ज मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी की जांच कर आवश्यकतानुसार अपडेट अवश्य करवा लें।

