बीकानेर। मुक्ताप्रसाद थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में एक नया मोड़ आया है। पॉक्सो कोर्ट ने पुलिस द्वारा छोड़े गए तीसरे आरोपी कार्तिक के खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
मामले का संक्षिप्त विवरण
यह घटना पिछले साल 17 मई की है, जब औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में काम करने वाले दंपति की 8 साल की बच्ची के साथ क्रूरता का मामला सामने आया था।
-
आरोपी: पुलिस ने जांच के बाद रिंकू (फैक्ट्री कर्मचारी) और नरेश (ठेकेदार) के खिलाफ दोष प्रमाणित मानकर चालान पेश किया था।
-
तीसरा नाम: पीड़िता की मां ने एफआईआर में कार्तिक नाम के युवक पर भी अश्लील वीडियो दिखाने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था, जिसे पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी।
- Advertisement -
कोर्ट की कड़ी टिप्पणी
पीड़ित पक्ष द्वारा कोर्ट में अर्जी दाखिल करने के बाद, पॉक्सो कोर्ट ने पुलिस जांच पर सवाल उठाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि:
“पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान (धारा 164) और एफआईआर के आधार पर जांच अधिकारी को कार्तिक के खिलाफ भी चालान पेश करना चाहिए था।”
अगली कार्रवाई
कोर्ट ने अब कार्तिक को भी आरोपी मानते हुए उसे पुलिस हिरासत में लेने के आदेश दिए हैं। इस सनसनीखेज मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी को निर्धारित की गई है।

