नोखा थाना क्षेत्र में हुए एक नौ वर्ष पुराने जानलेवा हमले के मामले में न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार ने बुधवार को 11 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा और प्रत्येक पर साठ हजार रुपये का अर्थदंड लगाने का आदेश जारी किया। न्यायालय के इस निर्णय को पीड़ित पक्ष ने न्याय की महत्वपूर्ण जीत बताया।
घटना 2016 की, डॉक्टर के पास ले जाते समय हुआ था हमला
यह मामला 14 फरवरी 2016 की रात का है। परिवादी गोपीराम ने पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि रात करीब आठ बजे वह राकेश और जयसुख को गंभीर बीमारी के कारण डॉक्टर के पास ले जा रहे थे। जैसे ही वे सुजानगढ़ रोड चुंगी नाका के पास पहुंचे, तभी आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से उनके वाहन को रोक लिया।
रिपोर्ट के अनुसार, बृजलाल, देवीलाल, सुन्दरलाल, शिवलाल, सुखदेव उर्फ सुखराम, सोहनलाल, गोपीराम, रामकुमार, मांगीलाल, प्रदीप और रामसरूप सहित कई लोगों ने मिलकर हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में जयसुख गंभीर रूप से घायल हुआ और उसके पैर तक तोड़ दिए गए। राकेश के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया। घटना के बाद आरोपी राकेश की जेब से नकदी और एक सैमसंग मोबाइल भी लूटकर फरार हो गए।
पुलिस जांच और चालान
मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया, हालांकि वे बाद में जमानत पर रिहा हो गए। अनुसंधान पूर्ण होने पर पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 325, 323, 341, 147, 148 और 149 के तहत चालान पेश किया।
- Advertisement -
अभियोजन पक्ष की ओर से 51 दस्तावेज पेश किए गए और मामले में कुल 16 गवाहों के बयान दर्ज हुए। लंबे सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को एक राय होकर जानलेवा हमला करने का दोषी माना।
न्यायालय का फैसला और वकीलों की भूमिका
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गंभीर अपराध को साबित मानते हुए सभी 11 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक दोषी पर साठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
